इंदौर

यशवंत क्लब के सचिव संजय गोरणी और पूर्व चेयरमैन छाबड़ा के खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि का केस

sunil paliwal-Anil Bagora
यशवंत क्लब के सचिव संजय गोरणी और पूर्व चेयरमैन छाबड़ा के खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि का केस
यशवंत क्लब के सचिव संजय गोरणी और पूर्व चेयरमैन छाबड़ा के खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि का केस

इंदौर. यशवंत क्लब के पूर्व अध्यक्ष सिंह और क्लब के सचिव संजय गोरणी के खिलाफ म.प्र. कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने जिला न्यायालय में मानहानि का फौजदारी परिवाद दायर किया है.

यह परिवाद अपराध धारा 356, 2, 3, 4 एवं 3, 5 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज किया गया है. इसमें 10-10 करोड़ रुपये की मानहानि की मांग की गई है. राकेश सिंह यादव ने क्लब के सचिव और पूर्व चेयरमैन पर गलत आरोप लगाने और छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए यह मामला दायर किया है.

यशवंत क्लब मामले में…

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव ने यशवंत क्लब के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंग उर्फ़ पम्मी छाबड़ा एंव सचिव संजय गोरानी के खिलाफ पर दस-दस करोड़ की मानहानि का फ़ौजदारी परिवाद ज़िला न्यायालय में दायर किया. सीजेएम शशांक सिंह के निर्देश पर प्रथम श्रेणी कोर्ट में मानहानि दावा रजिस्टर्ड होकर न्यायालय ने तुकोगंज थाने से प्रतिवेदन तलब किया.

यशवंत क्लब इंदौर में पूर्व अध्यक्ष रहें, परमजीत सिंग उर्फ़ पम्मी छाबड़ा और यशवंत क्लब के सचिव संजय गोरानी के खिलाफ म.प्र.कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने जिला न्यायालय में मानहानि के फ़ौजदारी परिवाद को अपराध धारा 356,2,3,4 एंव 3,5 बीएनएस के अंतर्गत दस-दस करोड़ की मानहानि का दावा दायर किया हैं.

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव के हाईकोर्ट अधिवक्ता विकास यादव ने बताया की यशवंत क्लब के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंग पम्मी और वर्तमान सचिव संजय गोरानी ने प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव यादव पर व्यक्तिगत लांछन लगाते हुए अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए मनगढ़ंत आरोप लगाकर मानहानि का प्रयास किया था.

यशवंत क्लब के पूर्व अध्यक्ष और सचिव को नोटिस देकर 15 दिन का समय माफी मॉंगने का दिया था. नोटिस का समय पूर्ण होने के पश्चात दोनों को खिलाफ ज़िला न्यायालय में फ़ौजदारी परिवाद दायर करके दस-दस करोड़ की मानहानि का दावा किया गया हैं.

सीजेएम के यहॉं प्रस्तुत मानहानि के दावे में सीजीएम शशांक सिंह के निर्देश पर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश हर्षिता सेंगर jufc ने मानहानि दावा रजिस्टर्ड करते हुए तत्काल थाना तुकोगंज से मानहानि दावें में प्रतिवेदन तलब कर लिया हैं. मानहानि दावे में अगली तारीख़ 20 जून 2025 लगाई गई हैं.

उल्लेखनीय हैं की उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत मानहानि के दावे में दो साल की सजा एंव जुर्माने का प्रावधान हैं. उल्लेखनीय हैं की विभिन्न अनियमितताओं की शिकायतों की जॉंच उच्चस्तरीय जॉंच शासन द्वारा की जा रहीं हैं. विधिवत जॉंच के पश्चात विभिन्न आरोपों में दोषी पाये जाने पर यशवंत क्लब के अध्यक्ष एंव सचिव के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होने की प्रबल संभावना हैं.

द्वारा : विकास यादव-हाइकोर्ट एडव्होकेट

मो. 9926413791

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