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दिल्ली

नये साल पर सरकार का नया आदेश : Ola, Uber, Swiggy, Zomato को करना होगा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल, वरना नहीं मिलेगा पेट्रोल

📅 29 December 2021, 09:54 PM • ✍️ Paliwalwani • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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नये साल पर सरकार का नया आदेश : Ola, Uber, Swiggy, Zomato को करना होगा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल, वरना नहीं मिलेगा पेट्रोल
नये साल पर सरकार का नया आदेश : Ola, Uber, Swiggy, Zomato को करना होगा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल, वरना नहीं मिलेगा पेट्रोल

दिल्ली सरकार बहुत जल्द यानी 1 जनवरी, 2022 से एक आदेश जारी कर सकती है, जिसमें Ola, Uber, Swiggy, Zomato सभी को इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाएगा।

दिल्ली सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों, फूड डिलीवरीर्स और कैब प्रोवाइडर्स को पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने का आदेश देने जा रही है, इसके अलावा पेट्रोल पंपों को भी बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के इन वाहनों को पेट्रोल नहीं देने को कहा जाएगा. यह जानकारी दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने दी है।

बता दें कि दिल्ली में फैला 38 फीसदी प्रदूषण वाहनों से होता है। पीटीआई से बातचीत के दौरान एक अधिकारी ने कहा, ‘प्रदूषण कम करने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है. हम Swiggy, Zomato, Ola, Uber जैसे एग्रीगेटर्स को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए कहेंगे। ये सुविधाएं देने वालों के पास दिल्ली में 30 फीसदी वाहन हैं.

बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं देने का आदेश

उन्होंने आगे कहा, ‘हम डीलरों और पेट्रोल पंपों को बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं देने का आदेश देने पर भी विचार कर रहे हैं. पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत दिल्ली सरकार इस हफ्ते यह फैसला सुना सकती है. इस कार्य की समय सीमा पर परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा कि यह काम कई चरणों में किया जाएगा, जिसके लिए हम जल्द ही दिशा-निर्देश तैयार करेंगे. दिल्ली वाहन नीति अगस्त 2020 में 2024 तक कुल वाहनों के 25 प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य के साथ पेश की गई थी।

वाहन मालिक का 10 हजार रुपये का चालान होगा

केवल Flipkart और FedEx ने ही दुनिया भर में अपने सभी वाहनों को क्रमशः 2030 और 2040 तक इलेक्ट्रिक बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने वाहनों के पीयूसी की जांच के लिए बड़ी संख्या में अभियान चलाया था और 500 टीमें पेट्रोल पंपों और अन्य जगहों पर इसकी जांच में लगी थीं. मोटर वाहन अधिनियम 1993 की धारा 190 (2) के तहत यदि कोई वाहन बिना पीयूसी के पाया जाता है तो वाहन के मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, या 6 महीने के कारावास या दोनों का प्रावधान है। दिल्ली में करीब 1,000 पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण केंद्र बनाए गए हैं।

 

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