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यात्रियों के लिए खुशखबरी : हवाई से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत, अब इस सर्विस के लिए नहीं देना होगा एक्‍स्‍ट्रा चार्ज

Pushplata
यात्रियों के लिए खुशखबरी : हवाई से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत, अब इस सर्विस के लिए नहीं देना होगा एक्‍स्‍ट्रा चार्ज
यात्रियों के लिए खुशखबरी : हवाई से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत, अब इस सर्विस के लिए नहीं देना होगा एक्‍स्‍ट्रा चार्ज

हवाई से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। अब यात्रियों से बोर्डिंग पास पर अतिरिक्‍त शुल्‍क नहीं वसूला जाएगा। यह शुल्‍क एयरलाइंस की ओर से यात्रियों से 200 रुपया का वसूला जाता था। विमानन मंत्रालय ने 21 जुलाई को घोषणा करते हुए कहा कि अब एयरपोर्ट के चेक-इन काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए एयरलाइंस अतिरिक्त राशि नहीं ले सकती है।

गौरतलब है कि वर्तमान में, , स्पाइसजेट और गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस यदि कोई यात्री चेक-इन काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करना चाहता है तो उससे 200 रुपए का शुल्क लेता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह जानकारी मिली है कि एयरलाइंस यात्रियों से बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त शुल्‍क ले रही है। यह अतिरिक्त राशि उक्त आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार या विमान नियम, 1937 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइंस को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट के चेक-इन काउंटरों पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क न लें, क्योंकि इसे विमान नियमों के नियम 135 के तहत प्रदान किए गए टैरिफ के तहत नहीं माना जाएगा।

सरकार ने दंड शुल्‍क लगाने की कही थी बात

मंत्रालय ने 21 मई, 2020 को यात्रियों के लिए वेब चेक-इन करना और बोर्डिंग पास प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि, 9 मई, 2022 को मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि एयरलाइंस के यात्रियों को “समय पर वेब चेक-इन और बैग टैग प्रिंटिंग” करने के लिए प्रोत्साहित करना, सुविधा प्रदान करना और मार्गदर्शन करना चाहिए और चेक इन नहीं किया गया है तो उन यात्रियों पर दंडात्मक शुल्क लगाना “न्यूनतम या टालना” सकते हैं।

9 मई आदेश के अनुसार नहीं लिया जा रहा अतिरिक्‍त शुल्‍क

मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा कि एयरलाइंस की ओर से एयरपोर्ट चेक-इन काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने की प्रक्रिया 9 मई के आदेश के अनुसार नहीं है।

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