दिल्ली
बैंक अकाउंट 10 साल के बच्चे संभाल सकेंगे अपना : एक जुलाई से बदलने होंगे नियम
paliwalwani
नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को बैंकों को 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग बच्चों को स्वतंत्र रूप से सेविंग/एफडी डिपॉजिट अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दे दी. केंद्रीय बैंक ने इस संदर्भ में नाबालिगों के जमा खाते खोलने और ऑपरेट करने को लेकर रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की हैं.
अगर किसी बच्चे की उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है, अब वो खुद अपना बैंक ना सिर्फ खुलवा सकता है, बल्कि उसे अपने तरीके से ऑपरेट भी कर सकता है. देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नियम में अहम बदलाव किया है. आरबीआई ने इस नियम को सभी बैंकों से 1 जुलाई से लागू करने को कह दिया है.
अभी तक 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बैंक अकाउंट को ओपन तो कराया जा सकता था, लेकिन उसे पूरी तरह से ऑपरेट करने की जिम्मेदारी माता-पिता या यूं कहें कि गार्जियन की थी. अब इस नियम में बदलाव आरबीआई ने कर दिए हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में आरबीआई ने किस तरह का बदलाव किया है.
आरबीआई ने जारी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को बैंकों को 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग बच्चों को स्वतंत्र रूप से सेविंग/एफडी डिपॉजिट अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दे दी. केंद्रीय बैंक ने इस संदर्भ में नाबालिगों के जमा खाते खोलने और ऑपरेट करने को लेकर रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की हैं.
आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों और सहकारी बैंकों को जारी एक सर्कूलर में कहा है कि किसी भी आयु के नाबालिगों को अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से सेविंग और एफडी अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की परमीशन दी जा सकती है. उन्हें अपनी मां को पेरेंट्स के रूप में रखकर भी ऐसे अकाउंट खोलने की अनुमति दी जा सकती है.
बैंक तय करें :
सर्कूलर में कहा गया कि कम-से-कम दस वर्ष की आयु सीमा और उससे ऊपर के नाबालिगों को उनकी इच्छा पर स्वतंत्र रूप से सेविंग/एफडी अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दी जा सकती है. इसमें बैंक अपनी रिस्क मैनेज्मेंट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए राशि और शर्त तय कर सकते हैं.
इस बारे में जो भी नियम और शर्तें तय की जाती हैं, उस बारे में अकाउंट होल्डर को जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा, वयस्क होने पर, खाताधारक के नए संचालन निर्देश और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए और उन्हें रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए.
एक जुलाई से बदलने होंगे नियम : सर्कूलर में कहा गया कि बैंक अपनी रिस्क मैनेज्मेंट पॉलिसी, प्रोडक्ट्स और ग्राहकों के आधार पर नाबालिग अकाउंटहोल्डर्स को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेकबुक सुविधा आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्र हैं. बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिगों के खाते, चाहे वे स्वतंत्र रूप से संचालित हों या अभिभावक के माध्यम से, उनसे अधिक निकासी न हो और इसमें हमेशा राशि रहे.
आरबीआई ने कहा कि इसके अलावा, बैंक नाबालिगों के जमा खाते खोलने के लिए ग्राहक की उचित जांच-पड़ताल करेंगे और इसे आगे भी जारी रखेंगे. केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे एक जुलाई, 2025 तक रिवाइज्ड गाइडलाइंस के अनुरूप नई पॉलिसीज बनाएं या मौजूदा पॉलिसीज को रिवाइज करें.