भोपाल
मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत : सरकार को नोटिस जारी
Paliwalwaniभोपाल :
मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने करोड़ों रुपए के इस घोटाले के एक आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए उसे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है।
शीर्ष अदालत ने मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली राजेश कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता के वकील ने स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें लिखा गया है कि याचिकाकर्ता को एक अभियुक्त द्वारा मेमोरेंडम भेजा गया था।
इसके अलावा मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और जांच समाप्त हो गई है। अंतिम रिपोर्ट भी दायर कर दी गई। इस पर पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और कहा, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। श्रीवास्तव के खिलाफ व्यावसायिक परीक्षा मंडल-व्यापम द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
इसके बाद एसटीएफ ने आरोपी बनाया था। आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता नमित सक्सेना ने तर्क दिया कि एसटीएफ द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट दर्शाती है कि जांच पूरी हो गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।