उत्तर प्रदेश
फिल्म अभिनेता राज बब्बर को 26 साल पुराने केस में हुई 2 साल की सजा
PaliwalwaniHIGHLIGHTS
- कोर्ट ने अभिनेता राज बब्बर को 2 साल की सजा सुनाई
- 26 साल पहले चुनाव अधिकारी से मारपीट के मामले में आया फैसला
- लखनऊ के वजीरगंज थाने में दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश : फिल्म अभिनेता से राजनेता बने राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक यह मामला 1996 का है. उस वक्त राज बब्बर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे. उस वक्त मतदान अधिकारी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था.
जानकारी के मुताबिक राज बब्बर ने एक मतदान अधिकारी की पिटाई कर दी थी. इसी मामले को लेकर 2 मई 1996 में मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में दर्ज कराई थी एफआईआर। राज बब्बर इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं.
2 मई 1996 में मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी। उस समय राज बब्बर वहां से सपा के प्रत्याशी थे। उनके ऊपर मतदान अधिकारी से मारपीट का मामला दर्ज कराया गया था। हालांकि इस मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर को अंतरिम जमानत मिल गयी है।
क्या था मामला : कोर्ट के अनुसार इस मामले की रिपोर्ट 2 मई 1996 को थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राज बब्बर और अरविन्द यादव के अलावा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। यह रिपोर्ट चुनाव अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में आरोप है कि मतदान केंद्र संख्या 192/103के बूथ संख्या192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया तब वह मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा ही रहे थे कि इतने में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र पहुंचे और फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने लगे।
जिसके बाद उन्होंने चुनाव अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा और शिव कुमार सिंह को मारा पीटा। मतदान केंद्र के बूथ संख्या 191 में नियुक्त मतदान अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव, पुलिस और अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया।
राज बब्बर के साथ मारपीट में शामिल दूसरे अभियुक्त अरविंद यादव की मौत तब ही हो गई जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान श्रीकृष्ण सिंह राणा, शिव कुमार सिंह, मनोज श्रीवास्तव के अलावा दो अन्य गवाहों ने मामले को लेकर गवाही दी थी।