उदयपुर

उदयपुर अपडेट : कोरोना संक्रमण को देखते हुए उदयपुर की नगरीय सीमा में 21 मार्च तक निषेघाज्ञा लागू

चंद्रशेखर मेहता-राजेन्द्र कुमार पाने
उदयपुर अपडेट : कोरोना संक्रमण को देखते हुए उदयपुर की नगरीय सीमा में 21 मार्च तक निषेघाज्ञा लागू
उदयपुर अपडेट : कोरोना संक्रमण को देखते हुए उदयपुर की नगरीय सीमा में 21 मार्च तक निषेघाज्ञा लागू

उदयपुर । उदयपुर की नगरीय सीमा में कोरोना संक्रमण के बढ़तें प्रभाव के दृष्टिगत संक्रमण से बचाव के लिए जिला कलेक्टर श्री चेतन देवड़ा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय सीमा में 21 मार्च की सायं 6 बजे तक पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर निषेघाज्ञा लगाई हैं। जिला कलेक्टर श्री चेतन देवड़ा के इस आदेश के तहत जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। वहीं वैवाहिक समारोह में अधिकतम 200 व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ उपस्थित हो सकेंगे। इस प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय व महाविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जाएगा। यह आदेश 26 फरवरी से 21 मार्च 2021 को सायं 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस निषेघाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभियोग चलाए जाएंगे।

● पालीवाल वाणी ब्यूरो- चंद्रशेखर मेहता-राजेन्द्र कुमार पानेरी...✍️

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