रतलाम/जावरा
अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपए अर्थदंड की सजा
जगदीश राठौरजगदीश राठौर : 9425490641
रतलाम :
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम रुपेश शर्मा द्वारा पारित निर्णय में आरोपी मुकेश पिता राधेश्याम भाटी, उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम जेठाना जिला रतलाम को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 सी में दोषसिद्ध पाते हुए, 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट जावरा शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि घटना 01 अप्रैल 2018 को थाना रिंगनोद पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक कैलाश बोराना द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर मय पंचानों व पुलिस फोर्स सहित बिनोली फंटा यात्री प्रतिक्षालय के पास पहुचकर नांके बंदी करी, कुछ देर पश्चात् ही मुखबीर सूचना अनुसार जावरा तरफ से मोटर साईकल क्र. एमपी 43 डी एम 4501 पर मुखबिर हुलिये का व्यक्ति आता हुआ दिखा, जिसे घेरा बंदी कर रोका व उससे नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम मुकेश पिता राधेश्याम बताया।
मौके पर ही एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानो का पालन करते हुए मुकेश की तलाशी ली तो उसके पेट पर कपडे के गमछे में बंधी प्लास्टिक की थैली में अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली। जिसका मौके पर तोल करते कुल वजन 800 ग्राम होना पाया।
मौके पर ही उक्त अवैध मादक पदार्थ अफीम एवं मोटर साईकल को जप्त कर आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया जाकर थाना वापसी पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।