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बिना दस्तावेज इससे ज्यादा सोना रखने पर जाना पड़ सकता है जेल!, कितनी है घर में Gold रखने की लिमिट, जानिए
Paliwalwaniआज कल कानपूर के व्यापारी उनके घर पड़ी रेड को लेकर चर्चे में हैं। अब तक उनके घर से 195 करोड़ नक़द और 64 किलो सोना मिल चूका हैं। जिसकी कीमत करीबन 32 करोड़ रुपये हैं। पियूष जैन नामके व्यापारी ने इस पर टैक्स और GST नहीं भरा इसलिए वे अब इसे अपने घर नहीं रख सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं एक सामान्य व्यक्ति को कितना सोना अपने घर में रखने की छूट है?
नियमानुसार एक विवाहित महिला अपने घर में 500 ग्राम सोना और अविवाहित महिला अपने घर मे 250 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ दिए रख सकते हैं। वही पुरुष 100 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ दिए रख सकते हैं। यदि अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के लिए तय लिमिट से अधिक सोना घर में रखा जाता है तो व्यक्ति को इनकम प्रूफ देना जरूरी होगा। इसमें सोना कहां से आया और कैसे खरीदाय, इससे जुड़े सबूत इनकम टैक्स विभाग को दिखाने पड़ेंगे।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सने 2016 में दिए गए एक बयान में कहा था कि अगर किसी नागरिक के पास विरासत में मिले सोने समेत, उसके पास उपलब्ध सोने का वैलिड सोर्स है और वह इसका प्रमाण दे सकता है तो नागरिक कितनी भी गोल्ड ज्वैलरी और ऑर्नामेंट्स अपने पास रख सकता है। अगर किसी व्यक्तिकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में आभूषणों की घोषित वैल्यू और उनकी वास्तविक वैल्यू में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।