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Indian Railways : ट्रेन टिकट खो जाने पर ना हो परेशान, तुरंत करें ये काम, आराम से कर पाएंगे सफर, जानिए क्या है रेलवे का नियम
Pushplata
नई दिल्ली। ट्रेन लाखों लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। हर दिन भारतीय रेलवे मुसाफिरों को उनके निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाती है। समय के साथ रेलवे में काफी बदलाव भी हुआ है। अब लोगों की यात्रा काफी सुरक्षित और आरामदायक हो गई है। गौरतलब है कि ट्रेन में बिना टिकट सफर करना वैध है। यदि कोई नागरिक ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा अगर आप रेलवे स्टेशन किसी काम से जाते हैं, तो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी है। अगर आप टिकट नहीं लेते हैं, तो पकड़े जाने पर जुर्माना देना होता है।
रेलवे टिकट खोने पर क्या करें
यदि यात्रा के दौरान ट्रेन की टिकट खो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डुप्लीकेट रेलवे टिकट बनवाकर सफर कर सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए डुप्लीकेट टिकट की फीस अलग होती है। टीटीई या रेलवे टिकट काउंटर पर जाकर टिकट बनवा सकते हैं।
डुप्लीकेट टिकट की कितनी लगेगी फीस?
भारतीय रेलवे के अनुसार, डुप्लीकेट टिकट के लिए फीस लगती है। यह शुल्क ट्रेन की श्रेणी के ऊपर निर्भर है। सेकंड और स्लीपर क्लास के लिए 50 रुपए फीस लगती है। वहीं, इससे ऊपर की श्रेणी के लिए 100 रुपए है। वहीं, कंफर्म टिकट खोने पर डुप्लीकेट टिकट के साथ किराए का 50% भुगतान करना होगा।