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कोरोना की दूसरी लहर के लिए ‘अकेले’ चुनाव आयोग जिम्मेदार, अफसरों पर दर्ज किया जाए हत्या का मुकदमा : मद्रास हाइकोर्ट
Sunil Paliwal-Anil Bagoraचेन्नई : कोरोना महामारी के दौर में चुनावी रैलियों की अनुमति देने पर मद्रास हाईकोर्ट का गुस्सा सोमवार को चुनाव आयोग के खिलाफ फूट पड़ा। उसने देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। हाइकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए. मद्रास उच्च न्यायालय ने राजनीतिक रैलियों को प्रतिबंधित नहीं करने के लिए चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए देश में कोरोना महामारी के दूसरे दौर के लिए अकेले आयोग को जिम्मेदार ठहराया है. न्यायालय ने सोमवार को यह भी चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग कोरोना दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित नहीं कराता है तो न्यायालय दो मई को होने वाली मतगणना को रोकने के लिए मजबूर होगा. परिवहन मंत्री एमआर विजयभास्कर ने इस संबंध में याचिका दायर करके चुनाव आयोग से सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन कराने और निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित कराने को लेकर एक दिशा-निर्देश जारी करने की गुहार लगायी थी.
● पांचों राज्यों की मतगणना 2 मई को : मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने छह अप्रैल को एक चरण के चुनाव के दौरान चुनावी रैलियों में जानबूझकर कोरोना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन रोकने के लिए राजनीतिक दलों को नहीं रोकने के वास्ते चुनाव आयोग की जमकर खिंचााई की. गौरतलब है कि इस समय पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें चार राज्यों में मतदान हो चुका है और केवल पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है। पांचों राज्यों की मतगणना 2 मई को होनी है.
● चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर हत्या का मुकदमा : मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पहली पीठ ने राज्य के परिवहन मंत्री एमआर विजयभास्कर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग देश की सबसे गैर जिम्मदेार संस्था है, जिसने राजनीतिक पार्टियों को कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के लिए कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आपका संस्थान कोरोना की दूसरी लहर के लिए एक मात्र तौर पर जिम्मेदार है। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए तो गलत नहीं होगा।.
● पालीवाल वाणी ब्यूरों-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️