मध्य प्रदेश

स्लोगन 250 करोड रुपए के सेंट टेरेसा घोटाले को हाईकोर्ट ने किया शून्य

शैलेंद्र जोशी
स्लोगन 250 करोड रुपए के सेंट टेरेसा घोटाले को हाईकोर्ट ने किया शून्य
स्लोगन 250 करोड रुपए के सेंट टेरेसा घोटाले को हाईकोर्ट ने किया शून्य

शैलेंद्र जोशी

धार शहर में 2021 में 250 करोड रुपए के सेंट टेरेसा घोटाले में पुलिस ने 16000 से अधिक पेज की चार्ज शीट दाखिल की थी जिसमें प्रमुख रूप से आरोपी सुधीर बनी दास तथा क्रेता सुधीर जैन एवं अन्य 16 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया था.

चार्ज शीट में पुलिस ने बताया था कि उक्त जमीन पर मौके पर जो दुकान और प्लांट बेचे गए हैं, वह जमीन सरकारी है. जिस पर फर्जी तरीके से नामांतरण तथा रजिस्ट्री करवरकर संपत्ति को खुर्द कर दिया गया है. इस घोटाले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्वयं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक तथा जिला दंडाधिकारी की तारीफ की थी.

इस घोटाले में शहर के कई सामाजिक और प्रतिष्ठित लोक सम्मिलित थे. इस प्रकरण मैं कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी. जिनकी बाद में हाई कोर्ट से जमानत हुई, इस घोटाले के प्रमुख आरोपी सुधीर जैन को भगोड़ा घोषित करते हुए ₹50000 का इनाम भी सरकार ने घोषित किया था, पर आरोपियों ने इस अन्याय के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट को साक्ष्य सहित तथ्यों से अवगत कराया.

जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस अवधारणा पर अपना फैसला सुनाया की विधिक रूप से यह जमीन कभी शासकीय थी ही नहीं और यह मामला पहले से ही हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट का स्टे भी चल रहा था. उसके बाद भी प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करना गैर कानूनी तथा विधि विरुद्ध है.

यह मानते हुए हाईकोर्ट ने 250 करोड रुपए से अधिक के घोटाले को पूरी तरह से शून्य करार देते हुए चार्ज शीट को खारिज कर दिया साथ ही साथ याचिका करता को हर्ज खर्च के रूप में ₹50000 का जुर्माना भी प्रशासन द्वारा देने को आदेश दिए हैं. जहां उस समय इस महत्वपूर्ण घोटाले ने प्रदेश में बहुत अधिक सुर्खियां बटोरी थी. वहीं हाई कोर्ट के इस प्रकार का आदेश आने से प्रशासन की एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रोवैया जनता के सामने आया है. अब ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी याचिका करता मानहानि का दावा भी कोर्ट में प्रशासन के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकते हैं.

एंकर...

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