जयपुर

पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में पूर्व कुलपति की जमानत याचिका खारिज

Paliwalwani
पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में पूर्व कुलपति की जमानत याचिका खारिज
पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में पूर्व कुलपति की जमानत याचिका खारिज

जयपुर : एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे (Court rejected Bail to former VC of RTU) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के तत्कालीन कुलपति रामावतार गुप्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर दी गई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है और फिलहाल मामले में अनुसंधान चल रहा है. ऐसे में केस के इस स्तर पर आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

जमानत याचिका में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. इसके अलावा प्रकरण की ट्रायल पूरी होने में काफी समय लगेगा. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें बढवाने, निरीक्षण कमेटी को मैनेज करने और बिना रुकावट काम करने के लिए दस लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी.

वहीं एसीबी ने पिछले पांच मई को पांच लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था. प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है. ऐसे में यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वो साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

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