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रिटायरमेंट प्लानिंग : रिटायरमेंट के लिए करना चाहते है सुरक्षित निवेश, VPF में PPF से ज्यादा मिलेगा ब्याज, जानिए डिटेल्स

Paliwalwani
रिटायरमेंट प्लानिंग : रिटायरमेंट के लिए करना चाहते है सुरक्षित निवेश, VPF में PPF से ज्यादा मिलेगा ब्याज, जानिए डिटेल्स
रिटायरमेंट प्लानिंग : रिटायरमेंट के लिए करना चाहते है सुरक्षित निवेश, VPF में PPF से ज्यादा मिलेगा ब्याज, जानिए डिटेल्स

अगर आप नौकरी के साथ रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको सुरक्षित जगह निवेश करना चाहिए। बहुत से लोग इसी बात को ध्यान में रखकर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी निवेश का एक और जरिया है। जहां आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड से ज्यादा ब्याज मिलता है। साथ ही PPF की तरह ही आपका निवेश सुरक्षित रहाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में…

कैसे शुरू करें VPF में निवेश – वीपीएफ खाता खुलवाने के लिए आपको किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरुरत नहीं है। दरअसल ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) में यह खाता खुलवाया जा सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ अपनी नियोक्ता कंपनी को इसकी जानकारी देनी होती है और एक फॉर्म भर कर भेजना होता है। इसके बाद तय रकम आपके खाते से कटकर वीपीएफ खाते में चली जाती है।

वीपीएफ खाते में खाताधारक अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 100% तक निवेश कर सकता है। यह निवेश ईपीएफ खाते में 12% निवेश से अलग होगा। खास बात ये है कि वीपीएफ खाते पर भी ईपीएफ जितना ही ब्याज मिलता है। हालांकि खाते कि तरह नियोक्ता कंपनी वीपीएफ खाते में अपना हिस्सा डालने के लिए बाध्य नहीं है।

VPF में PPF से ज्यादा मिल रहा ब्याज – इसमें इस समय के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ पर इस समय 7.1 फीसदी तो वीपीएफ पर 8.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है। आप इसमें अपना निवेश घटा-बढ़ा सकते हैं और कभी भी इसे बंद करा सकते हैं। इसके अलावा इस पर मिलने वाला ब्याज सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री भी है। आपको बता दें कि वीपीएफ की सुविधा केवल नौकरी करने वालों को ही मिलती है। पीपीएफ में आप जहां एक साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक ही निवेश करने की सीमा। वहीं वीपीएफ में निवेश करने की कोई सीमा नहीं है।

वीपीएफ योजना के फायदे – वीपीएफ खाते पर भी EPF जितना ही ब्याज मिलता है। नौकरी बदलने पर वीपीएफ फंड को भी ईपीएफ की तरह ट्रांसफर किया जा सकता है। वीपीएफ पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है।

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