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FSSAI का आदेश : फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए अनिवार्य होगा 1 अक्टूबर से नियम : विशेष खाद्य व्यवसाय के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज
paliwalwani.comदिल्ली. खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य व्यापार परिचालकों (फूड बिजनेस ऑपरेटर्स) के लिए इस साल 1 अक्टूबर 2021 से नकद रसीदों या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने इस संबंध में एक ताजा आदेश जारी किया है. चूंकि विशिष्ट जानकारी की कमी के कारण शिकायतें अनसुलझी रहती हैं. इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी, जो FSSAI नंबर का उपयोग करके किसी विशेष खाद्य व्यवसाय के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
अधिकारियों को क्या निर्देश : FSSAI के आदेश में कहा गया है, लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और 2 अक्टूबर, 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. नियामक ने कहा कि FSSAI नंबर का उल्लेख करने से समग्र जागरूकता में भी सुधार होगा. उसने कहा कि यदि FSSAI नंबर का उल्लेख नहीं किया गया, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या पंजीकरण/लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा.
14 डिजिट का होता है FSSAI नंबर : वर्तमान में FSSAI नंबर को पैकेज्ड फूड लेबल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है. लेकिन यह समस्या विशेष रूप से रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स, यहां तक कि खुदरा स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों के मामले में आती है. किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर का 14 डिजिट का FSSAI नंबर उपभोक्ता/सर्विस रसीद पर आसानी से दिखता या उपलब्ध नहीं होता है. इसकी वजह से उनके लिए किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर की शिकायत करना मुश्किल हो जाता है. यहां तक कि नियमकों के लिए भी शिकायत की उत्पत्ति का पता लगाना और उस पर तुरंत कार्रवाई करना मुश्किल है.