इंदौर
मध्यप्रदेश के 21 लाख श्रमिकों का वेतन बढ़ा : न्यूनतम वेतन में 1625 से 2434 रुपए प्रतिमाह का होगा फायदा
sunil paliwal-Anil Bagora
कर्मचारियों को बड़ी सौगात...
इंदौर. मध्यप्रदेश के 21 लाख श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 1625 से 2434 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि हुई है. श्रमिकों को यह लाभ मार्च 2025 से ही मिलेगा. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद श्रम विभाग ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं.
मध्यप्रदेश में एक बार फिर वेतन में बढ़ोत्तरी की गई है. कर्मचारियों, श्रमिकों को बड़ी सौगात देते हुए राज्य सरकार ने 2434 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि कर दी है. इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है. आउटसोर्स कर्मचारियों, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में यह बढ़ोतरी की गई है. इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रम विभाग ने गुरुवार को वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए.
एमपी के आउटसोर्स कर्मचारियों, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं. कर्मचारियों, श्रमिकों को मार्च 2025 से ही इसका लाभ मिलेगा. प्रदेश के 21 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों, श्रमिकों को इससे फायदा होगा. उनके वेतन में 1625 रुपए से लेकर 2434 रुपए प्रतिमाह तक इजाफा हो जाएगा.
मस्टर कर्मचारी संघ इंदौर ने खुशी जाहिर की : आने वाले दिनों में ओर मिलेगी सौगात
मस्टर कर्मचारी संघ इंदौर की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष श्री प्रवीण तिवारी, श्री महेश बांनग,े श्री अनिल यादव, सचिन गौर आउटसोर्स कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष श्री वासुदेव शर्मा, भारतीय मजदूर संघ् संयुक्तमंत्री श्री राजेश सोनकर (खटीक) संगठन मंत्री श्री अजय सोनकर, कार्यालय मंत्री श्री दिनेश कौशल, श्री रवि जावडे, श्री मुन्ना कौशल राज कुमार यादव, सफाई कर्मचारी कल्याण संघ् अध्यक्ष श्री देव बीरदडे, मध्य प्रदेश मांझी मछुआ श्रमिक संघ जिला अध्यक्ष श्री दीपक गौड़, श्री गोविन्द शर्मा, श्री सोनू कल्याणे, श्री नवल संकेत, श्री सचीन गौर, श्री गजेन्द्र यादव, श्री प्रिंस सोनकर, श्री सूरज नाकोड़िया, इसरार अहमद, श्री आकाश सिलावट, श्री तेजु सोलंकी, श्री दिनेश सैन, श्री राहुल वर्मा, श्री अरुण सिलावट, श्री धमेन्द्र सिंह यादव (एडव्होकेट), अनिल पंचवाल, श्री रौनक सिंह, श्री जीतू कण्डारे, श्री राम यादव, श्री राम बुरूट, श्री राम सिसौदिया, श्री पवन कौशल, श्री रोहित गोड़, श्री बंटी सिलावट श्री संदीप राठौर, श्री विजय जैसल आदि ने श्रम विभाग और हाईकोर्ट और संगठन की लड़ाई लड़ने वाले कर्मचारी नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में संगठन कर्मचारीयों के हित में शीघ्र ही रूके हुए सारे काम कराने के प्रति संकल्प लिया. पुन : सभी साथियों का आत्मीय रूप से आभार व्यक्त करते है.
आदेश में 11 माह के एरियर पर कुछ स्पष्ट नहीं
श्रम विभाग ने वेतन वृद्धि करने के आदेश तो जारी कर दिए हैं, पर 11 माह के एरियर पर कुछ स्पष्ट नहीं किया है. आउटसोर्स और श्रमिक संगठन को अप्रैल 2024 से ही बढ़े वेतन और एरियर देने की उम्मीद है.
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के 10 फरवरी 2025 को सुनाए गए फैसले के बाद श्रम विभाग ने यह कदम उठाया है. कोर्ट ने टेक्सटाइल उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग से न्यूनतम वेतन तय करने के भी सरकार को निर्देश दिए. इन उद्योगों में कार्यरत करीब 4 लाख श्रमिकों को बढ़े हुए वेतन के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा. इससे पहले हाईकोर्ट ने एमपी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों, मजदूरों की न्यूनतम वेतन में वृद्धि की अधिसूचना के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी थी.
दो महीने के अंदर टेक्सटाइल्स श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के भी निर्देश
इसके कारण 21 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला हैं. इससे पहले हाई कोर्ट द्वारा सरकार को न्यूनतम वेतन सिफारिश बोर्ड के साथ बैठक कर दो महीने के अंदर टेक्सटाइल्स श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के भी निर्देश दिए गए हैं. टेक्सटाइल्स श्रमिकों को छोड़ दिया जाए, तो मध्य प्रदेश के लगभग 20 लाख आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों के वेतन बढ़ जाएंगे.
मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा बढ़ती मंहगाई को ध्यान में रखते हुऐ नगरी निकाय एवं शासकीय विभागो के दैनिक वेतन भोगियों की महंगाई दर बढ़ाई गई (वेतन वृद्धि)
● अकुशल श्रमिक वेतन : 11800/रुपए
● अर्द्धकुशल श्रमिक वेतन : 12796/रुपए
● कुशल श्रमिक वेतन : 14519/रुपए
● उच्च् कुशल श्रमिक वेतन : 16144/रुपए