इंदौर
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर ने नव-नामांकित अभिभाषकों को अभिभाषक संघ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए दिशा-निर्देश जारी
sunil paliwal-Anil Bagora
इन्दौर. अभिभाषक संघ, इन्दौर के "पूर्व-अध्यक्ष" गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार परिषद की कार्यकारी सचिव महोदया ने दिनांक 05/02/2025 को अधिसूचना क्रमांक 04/2025 जारी करके बताया कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर की नियमावली के अनुसार परिषद में सदस्य के रूप में नामांकित होने के बाद नव-नामांकित अभिभाषकों को नामांकन दिनांक से तीन महीने के अन्दर परिषद से मान्यता प्राप्त अभिभाषक संघ की लेना अनिवार्य है.
अभिभाषक संघ की सदस्यता ग्रहण नही करने वाले अभिभाषकों को परिषद द्वारा प्रदाय की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदान नही किया जाएगा. परिषद में अभिभाषक के रूप में नामांकित होने के बाद परिषद से मान्यता प्राप्त अभिभाषक संघ की सदस्यता ग्रहण नही करना नियम विरुद्ध है.
गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने सभी नव-नामांकित अभिभाषकों से अपील की है कि वे परिषद में नामांकित होने के बाद निर्धारित समय-सीमा में मान्यता प्राप्त अभिभाषक संघ की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लें और बार कौंसिल आफ इण्डिया के नियमों के अनुसार अपनी सनद के वैरीफिकेशन के आनलाइन घोषणा पत्र / डिक्लेरेशन फार्म अवश्य भर दें.
गौरतलब है कि अभिभाषकों के कल्याण के लिए चल रही सभी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त अभिभाषक संघ का सदस्य होना,ए.आई.बी.ई.परीक्षा उत्तीर्ण करना और अपनीसनद का वैरीफिकेशन करवाने के लिए आनलाइन घोषणा-पत्र/ डिक्लेरेशन-फार्म भरना अत्यंत जरूरी है।
- गोपाल कचोलिया "अभिभाषक" 9827094681 "पूर्व -अध्यक्ष" इन्दौर अभिभाषक संघ, इन्दौर