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इंदौर

INDORE UNLOCK : शर्ताें के साथ कल से किराना दुकानें दाेपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी, शादी की मंजूरी नहीं, शनिवार-रविवार रहेगा लॉकडाउन

📅 31 May 2021, 10:43 PM ✍️ Paliwalwani ⏱️ 3 मिनट में पढ़ें
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INDORE UNLOCK : शर्ताें के साथ कल से किराना दुकानें दाेपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी, शादी की मंजूरी नहीं, शनिवार-रविवार रहेगा लॉकडाउन
INDORE UNLOCK : शर्ताें के साथ कल से किराना दुकानें दाेपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी, शादी की मंजूरी नहीं, शनिवार-रविवार रहेगा लॉकडाउन

इंदौर । करीब 50 दिनों के बाद मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह इंदौर में भी 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंधमें शनिवार देर शाम गाइडलाइन इंदौर क्राइसिस मेनेजमेंच ग्रुप को भेज दी है। राज्य स्तरीय गाइडलाइन को दो अलग अलग नियमों में विस्थापित किया गया है। इनमें 5 फीसदी से कम और ज्यादा पॉजिटिविटी रेट के आधार पर नियम जारी किये गए हैं, जो 1 जून से शहर में अनलॉक के साथ लागू कर दिये जाएंगे। अब इंदौर फिलहाल संक्रमण दर 5 फीसदी से अधिक है। ऐसे में यहां अनलॉक में ढील के साथ साथ सावधानी भी रखनी होगी ।  क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से ही इंदौर को अनलॉक किया जाए।

अनलॉक को लेकर इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह का बयान, देखे विडिओ 

अनलॉक आर्डर के कुछ मत्वपूर्ण बिंदु

  • किराना दुकान सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे तक खुलेंगी।
  • थोक दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 8 से 5 बजे तक खुलेंगी।
  • चोइथराम, निरंजनपुर सब्जी मंडी सहित सभी थोक मंडी बंद रहेगी लेकिन मोहल्ले में दुकानों से बिक्री हो सकेगी।
  • शनिवार और रविवार को पूरी तरह जनता कर्फ्यू रहेगा।
  • मंदिर-मस्जिद सहित पूजा स्थल बंद रहेंगे।
  • चश्मे की दुकानें खुलेंगी।
  • ऑटो रिक्शा में दो सवारी को ही बैठाने की अनुमति है।
  • 15 जून तक शादी ब्याह के लिए अनुमति नहीं मिलेगी।
  • अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • मेले और प्रदर्शन पर रोक रहेगी।
  • स्कूल कॉलेज व शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी।
  • शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल बंद रहेगा। रोजाना रात 10 से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
  • राज्य सरकार से मिली गाइडलाइन में भी कुछ गतिविधियों, जैसे- रैली, धरना, खेल गतिविधियां, शाॅपिंग मॉल, आदि को खोलने की परमिशन नहीं दी गई है।
  • वहीं, किराने के साथ ही कंस्ट्रक्शन को ओपन कर दिया गया है।
  • सर्विस सेंटर भी अब सप्ताह में 5 दिन खुल पाएंगे।
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