इंदौर

Indore news : इंदौर कलेक्टर के आदेश से स्कूलों की मोनोपोली होगी समाप्त

sunil paliwal-Anil paliwal
Indore news : इंदौर कलेक्टर के आदेश से स्कूलों की मोनोपोली होगी समाप्त
Indore news : इंदौर कलेक्टर के आदेश से स्कूलों की मोनोपोली होगी समाप्त

इंदौर :

स्कूल ड्रेस और कॉपी- किताबों के संबंध में स्कूलों की मोनोपोली समाप्त (monopoly ended) करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी (Dr. Ilaiyaraaja T) ने धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। स्कूल संचालक, विद्यार्थियों/अभिभावकों को पुस्तकें, कापियाँ, संपूर्ण यूनिफार्म आदि संबंधित स्कूल / संस्था अथवा किसी भी एक दुकान /विक्रेता/संस्था विशेष से क्रय किये जाने हेतु नहीं कर सकेंगे बाध्य। स्कूल संचालकों/ प्राचार्य को स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची स्कूल की वेबसाईट पर अपलोड करना एवं स्कूल परिसर में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करना होगा अनिवार्य।

इलैयाराजा टी द्वारा स्कूल संचालकों, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं की एकाधिकार को खत्म करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी। स्कूल संचालक / प्राचार्य विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को सूचीबद्ध पुस्तकें परीक्षा परिणाम अथवा उसके पूर्व क्रय किये जाने हेतु नहीं कर सकेंगे बाध्य। अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 15 जून 2023 तक क्रय कर सकेंगे पुस्तके। अप्रैल माह में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में प्रथम तीस दिवस की अवधि 01 अप्रेल 2023 से 30 अप्रेल 2023 तक के मध्य का उपयोग विद्यार्थियों के ओरिएंटेशन, व्यावहारिक व मनोवैज्ञानिक पध्दति से शिक्षण में किया जायेगा ।

स्कूल संचालक जिस नियामक बोर्ड यथा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. / माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंद्ध है उस संस्था के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियामक संस्था अथवा उसके द्वारा विधिक रूप से अधिकृत एजेंसी यथा एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक निगम आदि के द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों / मुद्रकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों को विद्यालय में अध्यापन हेतु करेंगे प्रतिबंधित ।

 

अन्य विषयों जैसे नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर आदि की निजी प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें क्रय करने हेतु स्कूल संचालक नहीं कर सकेंगे बाधय। विद्यालय द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना किये जाने पर शाला के प्राचार्य / संचालक के साथ ही शाला प्रबंधक / बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समस्त सदस्य भी होंगे दोषी। यह आदेश इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से किया गया लागू।

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