इंदौर
डियाब्लो बार का लाइसेंस निरस्त : तृतीय बार अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही
Paliwalwaniइंदौर :
इंदौर कलेक्टर ने आबकारी अधिनियम के तहत अनियमितताएं पाये जाने पर कठोर कार्यवाही करते हुए डियाब्लो बार का लाइसेंस निरस्त किया है। यह कार्यवाही डियाब्लो बार में की जा रही अनियमितताओं के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर की गई है।
सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे ने बताया कि 07 अगस्त 2023 को मेसर्स ए.बी.एस. फूड्स, डिआब्लो (विडोरा) रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), 1001, शेखर सेन्ट्रल की दसवीं मंजिल, 4-5, मनोरमागंज, पलासिया चौराहा के रेस्तरां बार परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित समय पश्चात बार का संचालन होना पाया गया एवं एक ही लेबल के ब्राण्ड (750 ML) बोतल की एक समय में दो बोतल खुली पाई जाने से विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी को प्रस्तुत किया गया।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में मेसर्स ए.बी.एस. फूड्स, डियाब्लो (विडोरा) रेस्तरां बार की अनुज्ञप्ति पूर्व में प्रथम बार 01 मई 2023 से 07 दिवस के लिए एवं द्वितीय बार 23 मई 2023 से 07 जून 2023 तक अर्थात 15 दिवस के लिए निलंबित की जा चुकी है। उक्त कृत्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तृतीय बार किया गया था।अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स ए.बी.एस. फूड्स, डिआब्लो (विडोरा) रेस्तरां बार (एफ.एल.-2) को पूर्व में भी की गई अनियमितताओ के लिये दो बार दण्डित किया जा चुका है। उक्त कार्यवाहियों के पश्चात भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति करते हुए तृतीय बार उक्त अनियमितता की गई। इसके फलस्वरूप अनुज्ञप्ति कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा निरस्त की गयी है