इंदौर

अभिभाषक संघ इन्दौर के चुनाव संपन्न के लिए किसी योग्य और निष्पक्ष अभिभाषक को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाने की मांग

sunil paliwal-Anil Bagora
अभिभाषक संघ इन्दौर के चुनाव संपन्न के लिए किसी योग्य और निष्पक्ष अभिभाषक को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाने की मांग
अभिभाषक संघ इन्दौर के चुनाव संपन्न के लिए किसी योग्य और निष्पक्ष अभिभाषक को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाने की मांग

इन्दौर. 

इन्दौर अभिभाषक संघ, इन्दौर के पूर्व-अध्यक्ष गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के अध्यक्ष/सचिव से मांग की है कि इन्दौर अभिभाषक संघ, इन्दौर के चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए संघ के किसी योग्य और निष्पक्ष अभिभाषक मतदाता सदस्य को संघ का "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" नियुक्त करवाने के लिए इन्दौर अभिभाषक संघ के वर्तमान कार्यकारिणी मण्डल को उचित आदेश / निर्देश जारी करें. 

गौरतलब है कि इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के वार्षिक निर्वाचन 2025-26 सम्पन्न करवाने के लिए श्री विवेक बाफना एडवोकेट को कार्यकारिणी मण्डल द्वारा "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" नियुक्त किया गया है. बाफना जी इन्दौर अभिभाषक संघ, इन्दौर के समानांतर गठित की गई संस्था/ समिति "अभिभाषक वेलफेयर समिति, इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के स्थाई सदस्य हैं. 

बाफना जी और उनके साथियों द्वारा वर्ष 2021 में एक "अभिभाषक वेलफेयर समिति"/ संस्था का गठन किया गया था. दिनांक 11.6.2021 से प्रभावशील अभिभाषक वेलफेयर समिति, इन्दौर अभिभाषक संघ, इन्दौर के विधान के अनुसार समिति के सदस्यों से सदस्यता शुल्क के रूप में प्रतिमाह 50/- रूपए महीना या आजीवन सदस्यता शुल्क 11000/- रूपए लेना तय किया गया था और इसी अनुसार समिति के सभी सदस्यों से सदस्यता शुल्क लिया भी गया था.

लेकिन दिनांक 6.8.2021 को अभिभाषक‌ वेलफेयर समिति इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के पंजीयन के समय पंजीयन कराते समय समिति की नियमावली में सदस्यता शुल्क 10/- रूपए महीना और आजीवन सदस्यता शुल्क 500/- रूपए या उससे अधिक लेना दर्शाया गया था. जबकि वास्तविकता में पंजीकरण के पहले और बाद में हमेशा सदस्यता शुल्क 50/- रूपए महीना और आजीवन सदस्यता 11000/- रूपए ही जमा करवाया गया था. इससे बाफना जी और उनके साथियों की मानसिकता को समझा जा सकता है.

अभिभाषक वेलफेयर समिति द्वारा इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के कार्यालय से अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट निर्धारित मूल्य 40/- रूपए के अलावा 30/- रूपए वेलफेयर राशि के रूप में लेकर विक्रय किए गए थे. इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के कार्यालय से अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट बेचे गए, लेकिन टिकट बेचने पर प्राप्त धनराशि और परिषद से अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट खरीदने पर मिलने वाली दस प्रतिशत कमीशन की धनराशि को भी इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के खाते में जमा कराने के बजाय अभिभाषक वेलफेयर समिति इन्दौर के खाते में जमा करवाया गया था.

अभिभाषक वेलफेयर समिति के विधान और नियमावली अनुसार समिति के खाते में जमा धनराशि का लाभ केवल समिति के सदस्य बने अभिभाषकों को ही मिलना था, इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के सभी सदस्यों को नहीं मिलना था, लेकिन समिति द्वारा अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट सभी अभिभाषकों को निर्धारित मूल्य 40/- रूपए के अलावा 30/ रूपए वेलफेयर राशि के रूप में लेकर इन्दौर अभिभाषक संघ के कार्यालय से विक्रय किए जा रहे थे. वर्ष 2023 में गोपाल कचोलिया अभिभाषक द्वारा अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में इस सम्बन्ध में शिकायत प्रेषित करने के बाद अभिभाषक वेलफेयर समिति द्वारा इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के कार्यालय से टिकट बेचने का काम बन्द किया गया था.

गोपाल कचोलिया ने ही परिषद को बताया था कि अभिभाषक वेलफेयर समिति इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर द्वारा इन्दौर अभिभाषक संघ के सभी सदस्यों से वेलफेयर राशि के रूप में तीस रूपए प्रति टिकट अलग से लिए जा रहे हैं, लेकिन अभिभाषक वेलफेयर समिति के विधान और नियमावली अनुसार समिति के खाते में जमा धनराशि का लाभ केवल अभिभाषक वेलफेयर समिति की सदस्यता ग्रहण करने वाले लगभग चार सौ अभिभाषकों में से भी चुनिंदा अभिभाषकों को ही मिलेगा. 

वैसे भी गतवर्ष दिनांक 1.3.2024 को सम्पन्न हुए, इन्दौर अभिभाषक संघ के चुनाव के बाद चुनाव में अपात्र मतदाताओं द्वारा मतदान करने और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे थे. इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी मण्डल के बहुमत के द्वारा संघ की विशेष साधारण सभा भी बुलाई गई थी और उस सभा में दिनांक 1.3.2025 को सम्पन्न हुए. चुनाव के लिए एक जांच कमेटी नियुक्त की गई थी.

कमेटी ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में बताया था कि संघ के चुनाव में अपात्र लोगों ने भी मतदान किया था और निर्वाचन मण्डल की अलमारी में केवल 2208 मतदाताओं के हस्ताक्षरयुक्त रजिस्टर मिले हैं, जबकि घोषित चुनाव परिणाम के अनुसार 2970 मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया था. 

हालांकि बाद में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ में याचिका लगने के बाद जांच कमेटी ने अपनी जांच बन्द कर दी थी. इस घटनाक्रम से संघ की गरिमा व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी. संघ के सदस्यों की भावना आहत हुई थी. इसलिए कार्यकारिणी मण्डल को इस बार इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के वार्षिक चुनाव में अतीत की गलतियों को दूर कर के संघ के निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिये था.

वैसे भी नियम यह है कि इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के विधान की धारा-15 के अनुसार संघ के कार्यकारिणी मण्डल को संघ के साल भर के आय-व्यय के हिसाब की आडिट रिपोर्ट तैयार करवा कर संघ की साधारण सभा में रखना चाहिए, लेकिन आज दिनांक तक संघ के वार्षिक आय-व्यय के हिसाब का आडिट करवा कर संघ की साधारण सभा में सदस्यों के समक्ष नहीं रखा गया है. 

इसलिए सबसे पहले संघ के आय-व्यय का आडिट करवा कर उसे संघ के सदस्यों से स्वीकृत करवाने के लिए संघ की साधारण सभा आहूत की जाये. वह साधारण सभा ही संघ के वार्षिक-निर्वाचन सम्पन्न करवाने के लिए "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" की नियुक्ति करे. इसके अलावा कार्यकारिणी मण्डल मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए भेजी गई, फोटोयुक्त मतदाता सूची में से दिवंगत और अपात्र मतदाताओं के नाम कम करके और पात्र सदस्य अभिभाषकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करके प्रारम्भिक मतदाता सूची संघ के सदस्यों के अवलोकनार्थ संघ कार्यालय में रखवाये ताकि कोई अपात्र व्यक्ति मतदान नहीं कर पाए और कोई पात्र सदस्य अभिभाषक संघ के चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित ना रहे.

दिनांक 6.2.2025 को इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के सचिव महोदय और कार्यकारिणी मण्डल को एक पत्र देकर श्री विवेक बाफना जी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने के निर्णय पर पुनर्विचार करके किसी योग्य और निष्पक्ष अभिभाषक मतदाता सदस्य को संघ का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था,

लेकिन आज तक उस आवेदन पर संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिए अब मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के अध्यक्ष / सचिव महोदय से मांग की है कि इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर योग्य व्यक्ति को नियुक्त करवाया जाये.

गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष महोदय / सचिव महोदय से अनुरोध किया है कि कार्यकारिणी मण्डल संघ के निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए किसी योग्य और निष्पक्ष अभिभाषक की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर करवाने के लिए संघ के कार्यकारिणी मण्डल को उचित आदेश / निर्देश जारी करने की कृपा करें.

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि संघ के चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए संघ के "निर्वाचन मण्डल" में संघ के समानांतर गठित संस्था / समिति " अभिभाषक वेलफेयर समिति " के स्थाई-सदस्य बाफना जी या किसी भी अन्य "स्थाई सदस्य" को शामिल नहीं किया जाये, ताकि संघ के निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न हो सकें और भविष्य में संघ की गरिमा व प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंचे.

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