इंदौर
ग़रीब हितग्राहियों के राशन की कालाबाज़ारी पर प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई : 40 बोरी चावल एवं लोडिंग वाहन किया जप्त
paliwalwani.comइंदौर. अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर के निर्देशन में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के संयुक्त दल द्वारा गत दिवस पीडीएस के चावल का अवैध रूप से परिवहन करने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर एफ़आइआर की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई बलक एग्रो इंडस्ट्रीज़ के प्रबंधक विशाल बुलानी और राजेंद्र श्यामनानी के विरुद्ध की गई. उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा फोन पर प्राप्त जानकारी पर नेमावर रोड स्थित मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राईस मिल के परिसर में खड़े चावल से भरे लोड़िग वाहन क्रमांक एमपी 09 एलक्यू 9735 की जांच की गयी. जांच में वाहन में कूल 34 बोरी चावल और 6 बोरी चावल राईस मिल के अंदर पाये गये. प्रत्येक बोरी में लगभग 50 किलोग्राम चावल पाया गया. टीम द्वारा मौके पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल के अवैध क्रय-विक्रय एवं प्रतिस्थापन पाये जाने के कारण 40 बोरी चावल एवं लोडिंग वाहन को जप्त किया गया. जिसका वर्तमान बाजार मूल्य चार लाख 20 हजार रूपये है.
जांच के दौरान पाया गया कि अवैध विक्रय हेतु लाया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल बाक स्थित उचित मूल्य दुकान का है. तद्पश्चात खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा उचित मूल्य दुकान अहिरखेड़ी महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित बाक के अध्यक्ष ममता तोमर, विक्रेता अशुलिका सागर एवं संचालनकर्ता अजय सागर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल के अवैध विक्रय किये जाने के कारण जप्ती पत्रक अनुसार 24.94 क्विंटल चावल जप्त किया गया. दुकान की जांच में पाया गया कि राशन की निर्धारित मात्रा में हेरा-फेरी की गई है. शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल अवैध रूप से क्रय कर आय्यूब खान, शुभम चौहान, पलक एग्रो इंडस्ट्री के प्रबंधक विशाल आनंद बुलानी एवं मालिक श्री राजेन्द्र श्यामनानी द्वारा किया गया. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 तथा भारतीय दंड विधान की धारा 420, 406 और 120बी के तहत उक्त व्यक्तियों एवं कालाबारी में संलग्न सभी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर एफआइआर FIR करायी गयी. अपर कलेक्टर डॉ. बेडेकर ने कहा कि गरीब हितग्राहियों के राशन की कालाबारी पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जायेगी.