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अश्लील सामग्री पर रोक: केंद्र सरकार ने 18 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया

Paliwalwani
अश्लील सामग्री पर रोक: केंद्र सरकार ने 18 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया
अश्लील सामग्री पर रोक: केंद्र सरकार ने 18 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया

नई दिल्ली: भारत सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए 18 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने इन प्लेटफॉर्मों को "अभद्र, अश्लील और कुछ मामलों में अश्लील कंटेंट प्रकाशित, प्रस्तुत करने" के लिए ब्लॉक किया है।

इन 18 प्लेटफॉर्मों के अलावा, सरकार ने 19 वेबसाइटों, 10 ऐप्स (7 Google Play Store और 3 Apple App Store) और इन प्लेटफॉर्मों से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया है।

सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्मों पर मौजूद सामग्री "प्रथम दृष्टया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67A, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन" करती है।

यह कार्रवाई क्यों की गई?

सरकार को इन प्लेटफॉर्मों पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री की बढ़ती मात्रा के बारे में कई शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों में कहा गया था कि ये प्लेटफॉर्म बच्चों और महिलाओं के लिए हानिकारक सामग्री दिखा रहे थे।

इस कार्रवाई का क्या असर होगा?

सरकार की इस कार्रवाई का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बड़ा असर पड़ सकता है। इन प्लेटफॉर्मों को अब अपनी सामग्री को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा। साथ ही, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सामग्री भारत में लागू कानूनों का उल्लंघन न करती हो।

विशेषज्ञों की क्या राय है?

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। उनका कहना है कि यह कदम बच्चों और महिलाओं को अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से बचाने में मददगार होगा।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार को सेंसरशिप के बजाय प्लेटफॉर्मों को अपनी सामग्री को लेकर अधिक जिम्मेदार बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

यह देखना होगा कि सरकार की इस कार्रवाई का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर क्या असर पड़ता है और क्या भविष्य में भी सरकार इस तरह की सख्त कार्रवाई करती रहती है।

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