दिल्ली

भारत ने Google पर फिर लगाया 935 करोड़ रुपये का जुर्माना

Paliwalwani
भारत ने Google पर फिर लगाया 935 करोड़ रुपये का जुर्माना
भारत ने Google पर फिर लगाया 935 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली : सर्च इंजन गूगल की मनमानी रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने एक बार फिर जुर्माना लगाया है. प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. अक्टूबर माह में दूसरी बार है, जब गूगल पर इस तरह की कार्रवाई हुई है.

इससे पहले सीसीआई की ओर से करीब 1338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इस तरह गूगल पर महीने में अब तक 2300 करोड़ रुपये के करीब जुर्माना लगाया जा चुका है.

1338 करोड़ का जुर्माना : हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह कार्रवाई एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर की गई थी. इसके अलावा, सीसीआई ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया था. गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है.

गूगल ने दी थी प्रतिक्रिया : सीसीआई की पहली कार्रवाई पर सर्च इंजन गूगल की प्रतिक्रिया भी आई थी। कंपनी ने कहा था सीसीआई का निर्णय भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए एक बड़ा झटका है. यह एंड्रॉइड की सुरक्षा सुविधाओं पर भरोसा करने वाले भारतीयों के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम के अवसर दे रहा है. यह फैसला भारतीयों के लिए मोबाइल उपकरणों की लागत बढ़ा रहा है. इसके साथ ही गूगल ने फैसले की समीक्षा करने की बात कही थी.

दुरुपयोग के लिए गूगल के खिलाफ एक बड़ा आदेश 

डिजिटल बाजारों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए ढांचे की व्यवहार्यता पर विचार किया जाना चाहिए. सीसीआई डिजिटल बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है. आयोग ने पिछले बृहस्पतिवार को एंड्रॉयड मोबाइल फोन के संबंध में कई बाजारों में अपनी प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग के लिए गूगल के खिलाफ एक बड़ा आदेश पारित किया था. एंड्रॉयड मामले से संबंधित फैसले पर गूगल की टिप्पणियों के बारे में पूछने पर गुप्ता ने कुछ कहने से इनकार किया. आयोग ने पिछले बुधवार को अनुचित व्यावसायिक व्यवहार के लिए मेकमायट्रिप, गोआईबीबो और ओयो पर कुल 392 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

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