भोपाल
मध्यप्रदेश सरकार ने लगाया बड़ा दांव : ST/SC को मिलेंगे 18 लाख रुपये
Paliwalwaniभोपाल :
मध्यप्रदेश सरकार ने (अनुसूचित जाति) और (अनुसूचित जनजाति) के वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए अहम फैसला लिया है। बता दें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। इसके साथ ही विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने का आदेश जारी किया गया है।
18 लाख की सहायता दी जाएगी
चुनावी साल में मप्र सरकार ने बड़ा दांव लगाया है। जिसके तहत अब से अजा/अजजा उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत प्लाट रिजर्व होंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट फीस में 50% की छूट और स्टार्टअप को निवेश पर 18 लाख की सहायता दी जाएगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप्स को 18 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख की सहायता प्राप्त करने का आदेश भी आज जारी किया गया है। यह सहायता 4 चरणों में अधिकतम 72 लाख रूपये की सीमा में देय होगी। इस सहायता के लिए मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में संशोधन किया गया है।
डेवलपमेंट फीस में 50% की छूट
गौरतलब है कि इसकी घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास की जयंती पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों के हित के लिए की थी ताकि वो आगे बढ़ सके। मीडिया से बात करते हुए विभाग के सचिव पी नरहिर ने बताया कि, औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना के लिए भूखंड प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे। इसके लिए 20 प्रतिशत भूखंड आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट फीस में 50% की छूट और स्टार्टअप को निवेश पर 18 लाख की सहायता दी जाएगी।