भोपाल

हाईकोर्ट का फैसला: प्रमोशन पाए बड़ी संख्या में टीआइ होंगे प्रभावित : एसआइ से कार्यवाहक टीआइ में प्रमोशन गलत

sunil paliwal-Anil Bagora
हाईकोर्ट का फैसला: प्रमोशन पाए बड़ी संख्या में टीआइ होंगे प्रभावित : एसआइ से कार्यवाहक टीआइ में प्रमोशन गलत
हाईकोर्ट का फैसला: प्रमोशन पाए बड़ी संख्या में टीआइ होंगे प्रभावित : एसआइ से कार्यवाहक टीआइ में प्रमोशन गलत

भोपाल : हाईकोर्ट का फैसला: प्रमोशन पाए बड़ी संख्या में टीआइ होंगे प्रभावित, एसआइ से कार्यवाहक टीआइ में प्रमोशन गलत, आदेश निरस्त.

वर्ष 2021 से अब तक हुई उप निरीक्षक से कार्यवाहक निरीक्षक (टीआइ) पद पर पदोन्नति के आदेश को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निरस्त कर दिया। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया। सीधी भर्ती के उप निरीक्षकों की वरिष्ठता को परिवीक्षा अवधि समाप्त होने की तारीख जोड़े जाने और नियमों के अनुरूप वरिष्ठता सूची तीन माह में फिर से जारी करने का आदेश जारी किया है।

2021 में निकाला था पदोन्नति विकल्प

 

पुलिस विभाग के रिक्त पदों के लिए 2021 में सरकार ने पदोन्नति का विकल्प दिया था। इसके तहत पुलिस रेगूलेशन एक्ट में पैरा-72 के तहत कार्यभार देने का नियम था। बाद में इसे संशोधित कर जीओपी बनाई। इसमें पदोन्नति नियमों का पालन नहीं किया गया। इससे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नति में पीछे हो गए थे।

 

whatsapp share facebook share twitter share telegram share linkedin share
Related News
GOOGLE
Latest News
Trending News