आमेट
कोचिंग क्लासेज, ट्यूशन पर पूर्ण पाबंदी लगाने हेतु उपखंड अधिकारी ने आदेश जारी किए
M. Ajnabee-Kishan Paliwalआमेट । विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर एवं ट्यूशन पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। साथ ही इन संस्थानों में किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधियो पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। कोरोना के चलते इन जगहों पर किसी भी तरह के कार्यक्रमों में बच्चों को इकट्ठा नहीं करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया ने इस बाबत संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी किया कि बीते कुछ दिनों में नगर पालिका क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान एवं उनके शिक्षकों द्वारा अपने निजी स्थानों, सेंटरो पर बच्चों को इक्कठा करते हुए ट्यूशन देने के कार्य करते हुए सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इसी बाबत गुरुवार को नगर के निजी शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधानों द्वारा एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को दिया गया। जिसमें बताया गया कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण बचाव हेतु सरकार द्वारा जो शैक्षणिक संस्था को दिशा निर्देश दिए गए हैं । उनमें से कुछ शैक्षणिक संस्थान पालना नहीं करते हुए विभिन्न क्लासों के बालकों को बुलवाकर ट्यूशन दिया जा रहा है एवं सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। निजी संस्थानों के शिक्षकों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया ने संज्ञान लेते हुए आमेट तहसील के समस्त सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों को आदेश जारी की है की वो राजस्थान सरकार द्वारा जारी द राजस्थान एपिडेमिक एक्ट 1957 के तहत प्रदत शक्तियो के अनुसार कोई भी सरकारी या निजी शैक्षणिक संस्थाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी । कार्यवाही की सारी जिम्मेदारी खुद उन संस्थानों की होगी। साथ ही उपखंड अधिकारी ने समस्त माता-पिताओं को भी अपील की है। कि वह अपने बालकों को अपने घरों में रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई जो सरकार द्वारा करवाई जा रही है उसी से उनको शिक्षा दे एवं आपके आसपास ऐसे किसी भी तरह की ट्यूशन या कोचिंग सेंटर चल रहे हो तो उनकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दे।
● पालीवाल वाणी ब्यूरो-M. Ajnabee-Kishan Paliwal...✍️
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