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PM Awas Yojana : पीएम आवास को लेकर सरकार के नए नियम : जानकारी अपडेट देखे अथवा भविष्य निरस्त हो सकता है आवंटन

📅 25 November 2021, 10:35 AM • ✍️ Paliwalwani • ⏱️ 3 मिनट में पढ़ें
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PM Awas Yojana : पीएम आवास को लेकर सरकार के नए नियम : जानकारी अपडेट देखे अथवा भविष्य निरस्त हो सकता है आवंटन
PM Awas Yojana : पीएम आवास को लेकर सरकार के नए नियम : जानकारी अपडेट देखे अथवा भविष्य निरस्त हो सकता है आवंटन

कानपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसको घर मिला है, उनके लिए यह खबर अहम है. प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटित करे गए घरो का कई लोग अन्य लाभ उठाते थे. जिसके चलते कुछ नए नियम कानून बनाए गए है. कुछ आवंटित घरो को रेंट पर देकर उसमे से कमाई करते थे और जरुरतमंद घर से वंचित रह जाता था, जिसके चलते सरकार नए नियम सरकार लेकर आई है, जिससे इस योजना में हो रही धांधली को रोकी जा सके.

आपको बता दे की अब प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटित घर मे आपको पांच साल तक रहना होगा. अगर आप आवंटित घर मे नहीं रहोगे तो वह निरस्त हो जाएगा. अब जिन लोगो को आवास योजना में घर मिल रहा है. उन लोगो को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है. भविष्य में जो लोग ण्ग्रीमेंट कराएँगे वह रजिस्टर नहीं कहा जायेगा.

सरकार अब दिए गए घरो को देखेगी और सुनिश्चित करेगी की आवंटित घर में जिसको आवंटित हुआ है वह रहा है की नहीं, तभी एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील करा जाएगा. अगर आवंटित घर में जिसको आवंटित करा गया है, वह नहीं रह रहा तो एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया जाएगा और जमा राजसात होगी. उक्त नए नियम के तहत फ़िलहाल कानपुर में इसकी शुरुआत हो गई है. अब सभी घर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो लीज के तहत दिए जायेंगे. फ़िलहाल 60 लोगो का एग्रीमेंट हो चूका है और बाकी की 10,900 लोगो को जिसको घर आवंटित करना है, उनको लेकर इसी प्रक्रिया से घर आवंटित होगें. जो जरूरतमंद परिजनों को नए नियम से काफी राहत मिलेगी. वही फर्जीवाडा करने वाले के हौंसले परस्त होगें.

नए नियम कानून के मुताबिक, लोगो को पांच साल का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाने के बाद भी लीज पर ही रहना होगा. इससे यह फायदा होगा की जो लोग ऐसे घर लेकर उसे रेंट पर दे देते थे वह अब बंद हो जाएगा. अगर आवटित घर जिसके नाम पर है, उसकी मौत हो जाती है तो वह घर उसके परिवार के सदस्य को हस्तांतरित करा जाएगा. आवंटियों को 5 साल तक घरो का इस्तेमाल करना होगा और 5 साल बाद लीज बहाल कराना होगी. 

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