उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा संशोधन : नवविवाहित जोड़ों को मिलेगा 1 लाख का लाभ
paliwalwani
उत्तर प्रदेश. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा संशोधन करते हुए लाभार्थियों को और अधिक आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अब इस योजना के अंतर्गत नवविवाहित जोड़ों को कुल ₹1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
इसमें ₹60,000 सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। ₹25,000 जोड़े को उपहार के रूप में मिलेंगे और ₹15,000 वैवाहिक समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।
गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब इस योजना का लाभ उन्हीं तक सीमित नहीं रहेगा जिनकी वार्षिक आय ₹2 लाख है, बल्कि अब ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार भी पात्र होंगे। उन्होंने इसे वंचित वर्ग के लिए एक “बड़ा संबल” बताते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए।
वृद्धावस्था पेंशन में भी अहम बदलाव
बैठक में वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एक भी पात्र वृद्धजन इस योजना से वंचित न रह जाए। उन्होंने फैमिली आईडी सिस्टम के साथ योजना को जोड़ने के निर्देश दिए हैं ताकि जैसे ही कोई पात्र वृद्धजन 60 वर्ष की आयु पूरी करे, उसे स्वतः पेंशन की राशि मिलने लगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी रूप से ऐसी व्यवस्था की जाए कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले सभी निराश्रित वृद्धजनों को बिना किसी अड़चन के पेंशन मिले। उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी के माध्यम से कवरेज बढ़ाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे।
पारदर्शिता और समावेशी कल्याण सरकार का उद्देश्य
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक समावेशी, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामूहिक विवाह योजना और वृद्धावस्था पेंशन में यह परिवर्तन समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।