राजस्थान
गंगापुर शहरवासियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी कर्फ़्यू में मिली राहत
Sunil paliwal-Anil bagora
गंगापुर सिटी। (सीताराम गर्ग...) पूरे शहरवासियों के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी जिससे पूरे शहर में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि दिनांक 19 अप्रैल 2020 से सवाई माधोपुर के उपखंड क्षेत्र गंगापुर सिटी नगर परिषद में कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ लोग पाए गए थे। तब स्थानीय प्रशासन एवं उप जिला कलेक्टर ने बिना देरी एवं किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करते हुए तुरंत प्रभाव से पूरे गंगापुर सिटी नगर परिषद इलाके में शून्य मोबिलिटी लागू करते हुए कर्फ्यू की घोषणा कर दी थी।
हालांकि उस वक्त इलाके में कोरोना संक्रमित लोगों का पाया जाना लोगों के लिए किसी दहशत से कम नहीं था। प्रशासन ने बिना किसी देरी किए जीरो मोबिलिटी लागू करते हुए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था एवं इतने दिन से सभी लोग अपने घरों में पूर्णतया बंद थे और प्रशासन भी अपना काम पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। हालांकि नगर परिषद क्षेत्र गंगापुर सिटी से गत दिनों 8 संक्रमित लोग पाए गए थे जिनके इलाज के दौरान सभी आठ संक्रमित लोग पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं तथा वर्तमान में उपखंड गंगापुर सिटी में कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं है एवं समस्त 8 व्यक्तियों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। दिनांक 3 मई 2020 को ली गई एक बैठक में कार्यालय इंसीडेंट कमांडर, उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एवं तहसीलदार ने सर्वसम्मति से संपूर्ण नगर परिषद क्षेत्र से कर्फ्यू वापस लेकर केवल कोरोना प्रभावित कॉलोनियों तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया है। दिनांक 19 अप्रैल 2020 को ज़ीरो मोबिलिटी के साथ लागू किये गए कर्फ़्यू को अब निम्नलिखित इलाकों तक सीमित किया गया है।
● कर्फ़्यू को अब निम्नलिखित इलाकों तक सीमित किया
पहला संक्रमित इलाका अमन पुरा है। जिसमें मुख्य सड़क हिंडौन करौली रोड पर अंबेडकर नगर साइन बोर्ड से गली में होकर पार्षद शैलेंद्र मीणा के मकान के सामने होते हुए दाहिने ओर की आबादी शामिल करते हुए मुख्य सड़क-नादौती रोड पर संजय किराना स्टोर को छोड़कर यहीं से दाएं तरफ घूम कर एफसीआई गोदाम रोड पर चलते हुए काला कुआं होते हुए रीको एरिया में दैनिक भास्कर कार्यालय के सामने से बाईपास रोड तक, यहीं से दाएं ओर घूम कर ओवरब्रिज के सामने से सालोदा चौराहा होते हुए रिया हॉस्पिटल के सामने से निकलकर अंबेडकरनगर साइन बोर्ड तक सीमित किया गया है। दूसरा संक्रमित इलाका वसुंधरा कॉलोनी, जिसमें सालोदा चौराहा से दक्षिण की ओर चलते हुए अर्जुन पैलेस, डॉ हरी चरण के मकान को शामिल करते हुए आर के बैटरी वाले से हनुमान मिस्त्री वाली गली में होकर नेहरू पब्लिक स्कूल के सामने से होकर सीधे-सीधे रेलवे लाइन तक एवं यहीं से उत्तर की ओर रेलवे लाइन के सहारे सहारे करौली फाटक तक तथा यहां से पश्चिम की ओर घूमकर सालोदा चौराहा तक सीमित किया गया है।
● चिकित्सकीय एडवाइजरी एवं प्रोटोकॉल की पालना किए जाने की शर्तों पर आंशिक छूट
तीसरा संक्रमित इलाका इस्लामपुरा एवं बैरवा बस्ती, जिसे संशोधित करके तहसील कार्यालय से जयपुर रोड पर पश्चिम की ओर चलते हुए कैलाश टॉकीज पुलिस चौकी तक, यहीं से उत्तर की ओर घूमकर दशहरा मैदान को शामिल करते हुए महिला बालाजी के सामने होते हुए गुलाब देवी मेमोरियल हॉस्पिटल होते हुए कुशाल लेक तक तथा यहीं से नहर रोड होकर तहसील कार्यालय तक संशोधित किया गया है। जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों एवं चिकित्सकीय एडवाइजरी एवं प्रोटोकॉल की पालना किए जाने की शर्तों पर आंशिक छूट प्रदान करते हुए पूर्व की भांति उपरोक्त अनुसार नगर परिषद क्षेत्र अमरपुरा, वसुंधरा कॉलोनी, इस्लामपुरा तथा बैरवा बस्ती में जीरो मोबिलिटी के साथ कर्फ्यू यथावत रहेगा तथा शेष संपूर्ण क्षेत्र गंगापुर सिटी में कुछ शर्तों के साथ आंशिक रूप से कर्फ़्यू में छूट प्रदान की जाएगी।
● सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सुनिश्चित की जाए
जिला कलेक्टर ने शर्तों का विवरण करते हुए बताया कि कम से कम लोग घरों से बाहर निकले तथा इसको दृष्टिगत रखते हुए सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी को आसान बनाएं। सभी लोगों से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सुनिश्चित की जाए तथा मास्क पहनने की अनिवार्यता को भी सुनिश्चित किया जाए। सैनिटाइजर साबुन या हैंड वॉश की इस्तेमाल की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी एवं कोई भी यह ना भूले कि अभी क्षेत्र में धारा 144 लागू है अतः इसकी पालना की जाए।
● शराब का सेवन बंद रहेगा तथा पान, गुटखा-तंबाकू इत्यादि नशीले पदार्थों का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित
कलेक्टर ने शराब सेवन एवं गुटखा तंबाकू इत्यादि पर विशेष बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतया बंद रहेगा तथा पान, गुटखा-तंबाकू इत्यादि नशीले पदार्थों का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा एवं सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना तथा किसी को भी सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते हुए पाया गया तो उसे सजा भी दी जाएगी। किसी भी दुकान पर अगर कोई उपभोक्ता बिना मास्क पहने सामग्री क्रय करता है तो उसे सामग्री नहीं दी जाएगी और ना ही दुकान में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही दुकानदार को भी अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा एवं इसकी पालना नहीं करने पर दुकान बंद कर दी जावेगी और उक्त दुकानदार के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही भी की जावेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के दुकानदार यथासंभव होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करें। जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा को हटाते हुए कलेक्टर ने बताया कि सायं 7ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए एवं मेडिकल एडवाइजरी द्वारा जारी सभी नियमों की पालना सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त आदेशों की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में निर्धारित जुर्माना और दंडात्मक कार्यवाही एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही।
● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️
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