Saturday, 25 October 2025

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मां ने तकिए से गला घोंटकर जुड़वां बच्चों को मार डाला, फिर बिल्डिंग से कूदकर अपनी भी जीवन लीला समाप्त की

paliwalwani
मां ने तकिए से गला घोंटकर जुड़वां बच्चों को मार डाला, फिर बिल्डिंग से कूदकर अपनी भी जीवन लीला समाप्त की
मां ने तकिए से गला घोंटकर जुड़वां बच्चों को मार डाला, फिर बिल्डिंग से कूदकर अपनी भी जीवन लीला समाप्त की

तेलंगाना.

तेलंगाना(Telangana) के हैदराबाद (Hyderabad)में एक महिला ने मंगलवार तड़के अपने जुड़वां बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद तीन मंजिला इमारत(three-story building) से कूदकर उसने सुसाइड(suicide) कर लिया। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 27 वर्षीय चल्लारी साई लक्ष्मी और उसके 2 साल के जुड़वां बच्चे चेतन कार्तिकेय और लश्याथा वल्ली के रूप में हुई है। यह परिवार बालानगर पुलिस थाना क्षेत्र के पद्मराव नगर फेज-1 में रहता था। लक्ष्मी और उनके पति अनिल आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के नुजिवीडू निवासी हैं। वे पद्मराव नगर में किराए के मकान में रहते थे।

शुरुआती जांच से पता चला कि साई लक्ष्मी ने सुबह लगभग 4 बजे इमारत से कूदकर आत्महत्या की। इससे पहले, उसने अपने जुडवां बच्चों का तकिए से गला घोंटकर मार दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। उन्हें शक है कि घरेलू कलह के कारण उसने यह कदम उठाया होगा। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। लक्ष्मी के पिता को हिरासत में लेने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

नाबालिग से रेप मामले में 25 साल की जेल

दूसरी ओर, यूपी में बलिया की अदालत ने 8 साल की बच्ची के यौन शोषण के मामले में दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की बच्ची का उसी थाना क्षेत्र के नेछुआडीह गांव के मन्नू भारती ने 16 दिसंबर 2023 को यौन शोषण किया था।

इस मामले में बच्ची की मां की तहरीर पर मन्नू भारती के विरुद्ध यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। स्पेशल जज (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम कांत की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनी। इसके बाद आरोपी मन्नू भारती को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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