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गाइडलाइन पालन न करने पर RBI ने 4 एटीएम ऑपरेटर्स पर लगाया 6 करोड़ रुपये का जुर्माना

Paliwalwani
गाइडलाइन पालन न करने पर RBI ने 4 एटीएम ऑपरेटर्स पर लगाया 6 करोड़ रुपये का जुर्माना
गाइडलाइन पालन न करने पर RBI ने 4 एटीएम ऑपरेटर्स पर लगाया 6 करोड़ रुपये का जुर्माना

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शुक्रवार को नियामकीय अनुपालन में ढिलाई को लेकर हिताची पेमेंट सर्विसेज और टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशन समेत 4 व्हाइट लेबल एटीएम यानी डब्ल्यूएलए ऑपरेटर्स पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

ट्रांजैक्शन एनालिस्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3 करोड़ का जुर्माना

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उसने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने वाली कंपनी ट्रांजैक्शन एनालिस्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर भी संचालन से संबंधित निर्देशों और अपने ग्राहक को जानें से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

‘भारत में व्हाइट लेबल एटीएम गाइडलाइंस’ का अनुपालन नहीं करने को लेकर चार व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स पर जुर्माना लगाया गया है. यह गाइडलाइंस बीस जून, 2012 को जारी किया गया था. बीटीआई पेमेंट्स और हिताची पेमेंट सर्विसेज पर 2-2 करोड़ रुपये और टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड और वक्रांगी लिमिटेड पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

क्या होता है व्हाइट लेबल एटीएम 

आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक, गैर-बैंकों द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्व वाले एवं उनके द्वारा परिचालित किए जाने वाले एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है. गैर-बैंक एटीएम परिचालक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत होते हैं.

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