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ट्रेन के सफर में बर्थ को लेकर रेलवे ने बनाए नियम: यात्रा से पहले जान लें वरना हो सकती है मुश्किल

📅 16 December 2021, 10:26 AM • ✍️ Paliwalwani • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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ट्रेन के सफर में बर्थ को लेकर रेलवे ने बनाए नियम: यात्रा से पहले जान लें वरना हो सकती है मुश्किल
ट्रेन के सफर में बर्थ को लेकर रेलवे ने बनाए नियम: यात्रा से पहले जान लें वरना हो सकती है मुश्किल

रेल्वे टिकट बुकिंग के वक्त आपके पास बर्थ सेलेक्शन का विकल्प रहता है। लेकिन हर बार आपके मन मुताबिक सीट नहीं मिलती है। दरअसल रेल्वे के पास भी लिमिटेड सीट होती है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बर्थ से जुड़े कड़े नियम बनाए हुए हैं। यात्रा के पहले आपको इन नियमों की जानकारी होना और उन्हें फॉलो करना दोनों ही जरूरी है। सफर के दौरान अगर आपको मिडिल बर्थ मिलता है तो आपको कई बार दिक्कत होती है।

दरअसल लोअर बर्थ वाले मुसाफिर अक्सर देर रात तक बैठे रहते हैं। ऐसे में मिडिल बर्थ वाले यात्री को रेलवे के नियम जरूर पता होने चाहिए।  मिडिल बर्थ को लेकर रेलवे के नियम अलग हैं। रेलवे के नियम बड़े काम के होते हैं अगर आपको इनकी जानकारी है तो आपकी यात्रा आरामदायक रहेगी। इनकी जानकारी न होने पर आप धोखा खाते हैं।

ज्यादातर समय मिडिल बर्थ पर सोने वाले यात्री के बार इसे ट्रेन शुरू होते ही खोल लेते हैं। इससे लोअर बर्थ वाले यात्री को काफी परेशानी होती है।  लेकिन रेलवे के नियम के मुताबिक मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है। यानी रात 10 से पहले अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ खोलने से रोकना चाहे तो आप उसे रोक सकते हैं।  सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा, ताकि दूसरे यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सकें। कई बार लोअर बर्थ वलए देर रात तक जागते हैं और मिडिल बर्थ वालों को दिक्क्क्त होती है ऐसे में आप 10 बजे अपनी सीट नियम के तहत उठा सकते हैं।

आपकी यात्रा के दौरान ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (टीटीई) आपसे टिकट लेने आता है। कई बार वह देर आकर आपको जगाता है और अपनी आईडी दिखाने को कहता हैं। आपको बता दें की रात 10 बजे के बाद  टीटीईभी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। टीटीई को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। यह गाइडलाइन रेलवे बोर्ड की है। हालांकि रात को 10 बजे के बाद यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों पर यह नियम लागू नहीं होता। लेकिन  सफर दिन में शुरू हुआ हैं तो आप बेझिझक अपने हक़ के लिए बोल सकते हैं।

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