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सस्ते होम लोन के साथ पाए 5 लाख रुपये का आयकर में छूट

Paliwalwani
सस्ते होम लोन के साथ पाए  5 लाख रुपये का आयकर में छूट
सस्ते होम लोन के साथ पाए 5 लाख रुपये का आयकर में छूट

एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत देश के कई सरकारी और कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे निजी बैंक 6.50% से 6.70% की ब्याज दर पर होम लोन मुहैया करा रहे हैं। इस समय ब्याज दरें 15 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर हैं, जिससे आप अपने सपने के आशियाना को कम ईएमआई चुकाकर पूरा कर सकते हैं।

पांच लाख रुपये का आयकर छूट 

आप होम लोन लेने के बाद पांच लाख रुपये का आयकर छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी आपकी बचत होगी। आइए जानते हैं कि आप किस तरह पांच लाख रुपये का कर छूट लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

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धारा 80सी के तहत 1.5 लाख की छूट

होम लोन की ईएमआई में दो भाग होते हैं। पहला मूलधन का भुगतान और दूसरा ब्‍याज का भुगतान। आप मूलधन के भुगतान पर आयकर की धारा 80सी के तह‍त छूट का दावा कर सकते हैं। आप होम लोन के मूलधन भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की कर छूट का दावा कर सकते हैं।

प्रमुख बैंक इस रेट पर दे रहे लोन

बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन पर मौजूदा दर में 0.25 फीसद की छूट दे रहा है तो कोटक महिंद्रा बैंक ब्याज दर में 0.15 फीसद की कटौती कर 6.50 फीसद की दर पर  8 नवंबर तक होम लोन उपलब्ध करा रहा है। वहीं  भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने  कम ब्याज दर के साथ प्रोसेसिंग शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया  है और क्रेडिट स्कोर के आधार पर रियायत भी दी जा रही। एसबीआई केवल 6.70 फीसद पर क्रेडिट स्कोर लिंक्ड होम लोन प्रदान कर रहा है। जबकि,  एचडीएफसी के ग्राहक अब 6.70 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर भी होम लोन ले सकते हैं। शुरुआती ब्याज दर काफी हद तक लोन लेने वाले ग्राहक के क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करेगा। क्रेडिट स्कोर जितना बढ़िया होगा, ब्याज की दर भी उतनी बेहतर होगी। ये ऑफर 31 अक्टूबर 2021 तक वैध है। वर्तमान में होम लोन पर शुरुआती ब्याज की दर 6.75 फीसदी है।

ब्याज भुगतान पर 2 लाख की कर छूट

होम लोन के ब्‍याज के भुगतान पर भी आप कर छूट का दावा कर सकते हैं। होम लोन के ब्‍याज के भुगतान पर धारा 24 के तहत कर छूट मिलती है। आप किसी एक वित्त वर्ष में अधिकतम 2 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। दो लाख रुपये से ज्‍यादा के ब्‍याज भुगतान पर कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर आपके दो घर हैं और दूसरे घर में माता-पिता रहते हैं तो दूसरे घर के होम लोन के ब्‍याज पर भी धारा 24 के तहत छूट का फायदा मिल‍ता है।

धारा 80ईई के तहत छूट

पहली बार घर खरीद रहे लोगों के लिए इस छूट को वित्‍त वर्ष 2016-17 में दोबारा लाया गया था। वित्‍त वर्ष 2016-17 में होम लोन लेने वाले करदाता को धारा 80ईई के तहत 50,000 रुपये तक अतिरिक्‍त टैक्‍स छूट देने इजाजत दी गई है। यह छूट धारा 24 के तहत उपलब्‍ध 2 लाख रुपये से अलग है। हालांकि, यह छूट सिर्फ पहली बार खरीदार के लिए उपलब्ध है। इस तरह सभी होम लोन संबंधी छूट को मिला दिया जाए तो आप अधिकतम 5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं।

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