मध्य प्रदेश
मार्च में की हत्या, 10 महीने हाथ बांधकर फ्रिज में रखा प्रेमिका का शव…, इस कारण हत्यारा बन गया शख्स
PushplataDewas Murder Case : MP के देवास जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 41 साल एक शख्स ने बीते साल मार्च में अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी। वहीं, अपराध को छिपाने के लिए शव को लगभग 10 महीने तक फ्रिज में रखा। हालांकि, शुक्रवार को पुलिस ने उसे देवास जिले में बरामद किया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को हत्या मामले में संदिग्ध को देवास से 40 किलोमीटर दूर उज्जैन से गिरफ्तार किया।
मिली जानकारी अनुसार शुक्रवार दोपहर को, किराएदारों ने उस कमरे से बदबू आने की शिकायत की, जिसे संदिग्ध संजय पाटीदार ने पिछले साल जून में घर खाली करने के बाद अपने पास रख लिया था। किराएदारों में से एक बलवीर राजपूत ने बंद कमरे को खोला और शव को फ्रिज में पाया।
लोगों ने कमरे से आ रही बदबू की शिकायत की
देवास के पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने कहा, “लोगों ने बदबू की शिकायत की और घर की जांच करने पर हमें शव मिला।” गहलोत ने कहा कि महिला की पहचान प्रतिभा पाटीदार के रूप में हुई है, जिसकी कथित तौर पर मार्च 2024 में उसके लिव-इन पार्टनर संजय पाटीदार ने हत्या कर दी थी।
शव मिलने के कुछ घंटों बाद संजय को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। महिला के दोनों हाथ फ्रिज में बंधे मिले। जांच के दौरान पता चला कि जुलाई 2024 में बलवीर राजपूत के यहां आने से पहले प्रतिभा पाटीदार नामक महिला संजय पाटीदार के साथ इसी घर में रहती थी।
पांच सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में था शख्स
स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रतिभा मार्च 2024 से नहीं दिखी है, जबकि संजय जून 2024 में घर छोड़कर चला गया था। पुलिस के अनुसार, संजय ने जांचकर्ताओं को बताया कि वो पिछले पांच सालों से प्रतिभा के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “2023 में वो उसके साथ देवास चला गया और पड़ोसियों को बताया कि वे शादीशुदा हैं।” जनवरी 2024 में दोनों के बीच रिश्ते खराब होने लगे, जब प्रतिभा ने संजय पर अपने रिश्ते को औपचारिक बनाने के लिए दबाव डालना शुरू किया। लेकिन उसने इनकार कर दिया और वे अक्सर इस बात को लेकर बहस करते थे।
मार्च में संजय ने अपने दोस्त विनोद दवे की मदद से उसे मारने का फैसला किया। दोनों ने कथित तौर पर उसका गला घोंट दिया, उसके हाथ बांध दिए और उसके शव को फ्रिज में रख दिया। संजय ने मकान मालिक को सौंप दिया, लेकिन एक कमरा अपने पास रख लिया, ताकि कुछ समय के लिए अपना सामान रख सके। एसपी ने कहा, ‘‘संजय कभी-कभी घर आता था।’’
आरोपी को क्या सजा मिल सकती है?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या के अपराध के लिए कठोर दंड निर्धारित करती है। हत्या जैसा गंभीर अपराध करने के दोषी व्यक्ति को दो प्रकार से दंडित किया जा सकता है:-
मृत्यु दंड : भारतीय कानून के अनुसार मृत्यु दंड को सबसे कठोर दंड माना जाता है और विशेष रूप से जघन्य माने जाने वाले मामलों में ही दोषी व्यक्ति को दिया जाता है। ज्यादा क्रूरता, भाड़े पर हत्या, या जाति, धर्म, आदि के आधार पर हत्या जैसे मामलों में मृत्युदंड देने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है।
आजीवन कारावास: इस सजा में व्यक्ति को अपना शेष यानी बचा हुआ जीवन जेल में ही बिताना पड़ता है। यह दंड अकसर तब लगाया जाता है जब हत्या के अपराध में मृत्युदंड को उचित ठहराने वाली बातों या सबूतों (Evidences) की कमी पाई जाती है। इसके साथ ही, BNS Section 103 कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना लगाने की अनुमति भी देती है।
श्रद्धा वालकर हत्याकांड से चौंक गया था देश
गौरतलब है किमें पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। साल 2022 में दक्षिण दिल्ली के महरौली में श्रद्धा वालकर नाम की युवती की उसके ब्वॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। वहीं, उसने शव को कई टुकड़ों में काटकर उसे दिल्ली के विभिन्न इलाकों में फेंक दिया था। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी।
दोनों ने साथ रहने का फैसला किया था और लिव-इन में रहने लगे थे। हालांकि, श्रद्धा वालकर के पिता ने दोनों के रिश्ते को नकार दिया था और बेटी को आफताब के साथ रिश्ते को लेकर चेताया था। इस कारण श्रद्धा का उसके परिजनों के साथ रिश्ता खराब हो गया था और उसने उन्होंने बातचीत कम कर दी थी।