📅 Sunday, 27 September 2026 | 12:28 PM IST
लाइव सेंसेक्स: 73,895.74 ▲ +315.20 (+0.43%) • निफ्टी 50: 23,140.50 ▲ +77.40 (+0.34%) • 🪙 सोना 24K (10g): ₹153,240 • 🥈 चांदी (1kg): ₹242,500 • ☁️ उज्जैन: 28°C (बादल छाए रहेंगे)
जयपुर

ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

📅 02 October 2020, 12:26 AM • ✍️ Paliwalwani • ⏱️ 3 मिनट में पढ़ें
शेयर करें:
WhatsApp Facebook Twitter Telegram Instagram
ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश पर 9 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांति और जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। अब हाईकोर्ट सोमवार को सभी मामलों की एकसाथ सुनवाई करेगा। इस मामले में अधिवक्ता सुनील समदरिया ने अपील दायर की है।

इससे पहले हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस वसूली मामले में सोमवार को सुनवाई 30 सितंबर तक टाल दी थी। वहीं इस मामले में निशा फाउंडेशन को भी पक्षकार बनाने के लिए कहा था। इस मामले में राज्य सरकार ने भी अपील दायर की है।

सरकार ने अपील में कहा है कि एकल पीठ ने निजी स्कूलों को 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूलने का जो आदेश दिया है उसका कोई आधार नहीं बताया है। जबकि निजी स्कूलों ने आरटीई व फीस रैग्युलेशंस का उल्लंघन करते हुए फीस तय की है।

निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का मामला

गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व एकलपीठ ने कोविड.19 के तहत निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के आदेश जारी किए थे। जिसका फायदा उठाकर अधिकांश निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस में ही सभी अन्य मदों की फीस को मिलाकर 30फीस कम कर दी थी। इसके बाद 70 फीसदी फीस जमा कराने के मैसेज अभिभावकों को लगातार भेजे जा रहे थे, जिससे अभिभावक परेशान हो रहे थे। इसके बाद कई अभिभावकों ने एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अब ए हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।

📲

पालीवाल वाणी WhatsApp चैनल से जुड़ें

ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ और समाज के सभी समाचार सबसे पहले अपने फोन पर पाएं।

चैनल से जुड़ें →

संबंधित खबरें

सभी देखें →
WhatsApp हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें