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EPFO ने ज्यादा पेंशन चुनने की डेडलाइन 11 जुलाई तक बढ़ाई

Paliwalwani
EPFO ने ज्यादा पेंशन चुनने की डेडलाइन 11 जुलाई तक बढ़ाई
EPFO ने ज्यादा पेंशन चुनने की डेडलाइन 11 जुलाई तक बढ़ाई
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उच्च पेंशन के लिये आवेदन करने की समयसीमा 11 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी है. इससे पहले कर्मचारी भविष्‍य निधि ने उच्‍च पेंशन के लिए पात्रों को 26 जून 2023 तक आवेदन करने का अंतिम मौका दिया था. हालांकि, इस पर चर्चा हो रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तीसरी बार इस योजना को ऑप्ट करने की डेडलाइन बढ़ाएगा या नहीं. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं और कई तरह के ग्लिच का सामना कर रहे हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिये आवेदन जमा करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 11 जुलाई कर दिया है. यह दूसरा मौका है जब अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिये आवेदन करने की समयसीमा बढ़ायी गई है. इससे पहले इसे तीन मई, 2023 से बढ़ाकर 26 जून 2023 किया गया था.

मगर, अब आपको हायर पेंशन पाने के लिए 11 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अप्‍लाई करना होगा. हालांकि उच्‍च पेंशन योजना सभी के लिए नहीं है. 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी फैसले के मुताबिक, ईपीएफ के कुछ ही सदस्‍य आवेदन कर सकते हैं.  

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने उच्‍च पेंशन के लिए योग्‍य लोगों को जानकारी दी है कि वे जल्‍द से जल्‍द अप्‍लाई कर दें, वरना लास्‍ट डेट खत्म होने के बाद आप उच्‍च पेंशन पाने के हकदार नहीं होंगे. ईपीएफओ की ओर से पहले ही इसे दो बार बढ़ाया जा चुका है. ऐसे में इसे और आगे करने की संभावना कम लग रही है.

हायर पेंशन के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए ईपीएफओ ने कुछ सर्कुलर जारी किए हैं कि कर्मचारी ईपीएस से उच्‍च पेंशन के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं. रिटायरमेंट फंड बॉडी ने अपने संयुक्‍त आवेदन पत्र जमा करने के लिए सदस्‍य सेवा पोर्टल पर एक ऑनलाइन लिंक पेश किया है. आवेदन करते समय आपके पास कुछ जरूरी दस्‍तावेज होने जरूरी हैं. 

दरअसल, यूजर ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन के विकल्प को चुनने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे थे. ईपीएफओ ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोगों को यह विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय दिया था. उसके बाद ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने की सुविधा 3 मई तक के लिए बढ़ाई गई थी. बाद में ईपीएफओ ने डेडलाइन को एक बार फिर बढ़ाकर 26 जून कर दिया था.

  • क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

इस अहम फैसले में कोर्ट ने कहा था कि ईपीएफओ को अपने मौजूदा और पूर्व अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर देना चाहिए. इसके लिए कुछ शर्तें एवं व्यवस्थाएं भी रखी गई थीं. हालांकि कर्मचारी संगठनों के कई प्रतिनिधियों ने ईपीएफओ से समयसीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था.  इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिक पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ाकर 26 जून 2023 किया गया था.

कर्मचारी अपनी सैलरी के आधार पर हायर पेंशन का ऑप्शन चुन सकते हैं. EPS के मौजूदा नियमों के मुताबिक, पेंशन 15,000 रुपये के वैधानिक सैलरी पर किया जाता है. अभी इंप्लॉयर की ओर से किए गए कॉन्ट्रिब्यूशन का 8.33 फीसदी हिस्सा EPS फंड में जाता है. कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी EPS-95 को 16 नवंबर 1995 को लागू किया गया था. EPS अकाउंट में मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 1 सिंतबर 2014 से पहले 5000/6500 रुपये का कैप था. इसके बाद कैप बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया.

EPFO Deadline Extended

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