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इस स्कीम में 150 के बनेंगे 15 लाख, जाने क्या है प्रोसेस

Paliwalwani
इस स्कीम में 150 के बनेंगे 15 लाख, जाने क्या है प्रोसेस
इस स्कीम में 150 के बनेंगे 15 लाख, जाने क्या है प्रोसेस

सरकार की कई ऐसी स्‍कीम्‍स है, जिनमें निवेश पर निवेशकों को गारंटीड रिटर्न मिलता है और पैसा भी पूरी तरह सेफ रहता है. पोस्‍ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक ऐसी स्‍कीम हैं, जिसमें लॉन्‍ग टर्म के नजरिए से निवेश किया जाए तो आसानी से लाखों रुपये का फंड बन जाएगा. इसमें आपका पैसा भी पूरा सेफ रहेगा और टैक्‍स की भी बचत होगी. अगर आप 150 रुपये की डेली सेविंग को हर महीने PPF में निवेश किया जाए, तो 15 साल करीब 15 लाख रुपये का फंड आसानी से बनाया जा सकता है. इस स्‍कीम में निवेशकों को कम्‍पाउंडिंग का जबरदस्‍त फायदा मिलता है.

150 से कैसे बनेगा 15 लाख का फंड 

पोस्‍ट ऑफिस (Post office) के पीपीएफ में निवेशकों को कम्‍पाउंडिंग की पावर मिलती है. अब मान लीजिए आप डेली 150 रुपये की सेविंग करते हैं, मंथली आपने 4,500 रुपये की सेविंग की और इसे आप PPF में निवेश करते हैं. सालाना आपका निवेश 54,000 रुपये हो गया. 15 साल में जब आपका PPF अकाउंट मैच्‍योर होगा, जब आपको 14,64,555 लाख रुपये मिल जाएंगे. PPF पर अभी सालाना 7.1 फीसदी ब्‍याज मिल रहा है और यही ब्‍याज दरें मैच्‍योरिटी तक बनी रहती हैं, तो आपके लिए 15 लाख का फंड बनाना आसान होगा. पीपीएफ में सालाना आधार पर कम्‍पाउंडिंग होती है. यहां यह जानना जरूरी है कि पीपीएफ अकाउंट में सरकार तिमाही आधार पर ब्‍याज दरों में बदलाव करती है.

PPF: 15 साल होती है मैच्‍योरिटी 

पीपीएफ अकाउंट की मेच्‍योरिटी 15 साल होती है. लेकिन अकाउंटहोल्‍डर इसे 5-5 साल के ब्‍लॉक में बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.  इसमें उसे कंट्रीब्‍यूशन जारी रखने या नहीं रखने का भी ऑप्‍शन मिलता है. इसका फायदा यह है कि लॉन्‍ग टर्म में बड़ा फंड बना सकते हैं. स्‍माल सेविंग्‍स स्‍कीम्‍स को सरकार स्‍पांसर करती है. इसलिए इसमें सब्सक्राइबर्स को निवेश पर पूरी सुरक्षा मिलती है. इसमें कमाए गए ब्याज पर सॉवरेन गारंटी होती है जो इसे बैंक के ब्याज के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित बनाती है. 

PPF: EEE कैटेगरी में टैक्‍स छूट का फायदा 

पीपीएफ में इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है. इसमें स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक निवेश का डिडक्शन लिया जा सकता है. PPF में कमाई गई ब्याज और मेच्योरिटी की राशि भी टैक्स फ्री होती है. इस तरह पीपीफ में निवेश EEE कैटेगरी में आता है. PPF अकाउंट पर लोन की भी सुविधा मिलती है. PPF अकांउट जिस साल में खुलवाया गया है, उसके खत्म होने से लेकर एक साल पूरा होने के बाद और 5 साल पूरे होने से पहले, लोन के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं.

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