उज्जैन अपडेट : महाकाल मंदिर प्रांगण में आवाजाही दर्शनार्थियों के लिये प्रतिबंधित, धारा-144 के तहत जारी आदेश में संशोधन
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने 5 अप्रैल 2021 के अनुसार विगत 27 एवं 28 मार्च 2021 को जारी धारा 144 के आदेश में संशोधन कर श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित नंदी हॉल, जल द्वार, चांदी द्वार, नगाड़ा द्वार, प्रवचन हॉल द्वार के क्षेत्र तथा महाकाल मंदिर प्रांगण में आवाजाही दर्शनार्थियों के लिये प्रतिबंधित कर दी है। केवल मंदिर के पुजारी अथवा पुरोहित तथा मंदिर के कर्मचारी को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगी। इसी तरह उज्जैन शहर के बसस्टेण्ड, देवासगेट एवं नानाखेड़ा तथा रेलवे स्टेशन के निकटतम स्थित भोजनालय/रेस्टोरेंट में उज्जैन शहर से बाहर से आये हुए यात्रियों को यात्रा टिकिट, परिचय-पत्र आदि के आधार पर लॉकडाउन अवधि को छोड़कर बैठाकर खाना खिलाया जा सकेगा। श्रद्धालु दर्शन के बाद निर्गम द्वार से बाहर जाएंगे। मंदिर प्रबंध समिति ने प्रांगण में प्रवेश, नंदीगृह से दर्शन आदि पर पहले से रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद येनकेन प्रकारेण कई लोग नंदीगृह, चांदी द्वार, जल द्वार, प्रवचनधाम द्वार से प्रवेश कर दर्शन कर रहे थे।
● पालीवाल वाणी ब्यूरों-संतोष जोशी - ललित पालीवाल...✍️
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