इंदौर
फ्री होल्ड का आवेदन करने वाले सुस्त, प्राधिकरण चुस्त : फ्री होल्ड की राशि जमा ना करने वालों के आवेदन होंगे निरस्त : अहिरवार
paliwalwaniइंदौर. इंदौर विकास प्राधिकरण में अपने फ्लैट, मकान, प्लाट को फ्री होल्ड करवाने वाले आवेदन करने के बाद सुस्त हो गए और प्राधिकरण चुस्ती के साथ सक्रिय हो गया है । प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश अहिरवार ने निर्देश दिया है कि फ्री होल्ड के चालान की राशि 15 दिन में जमा ना करने वालों के आवेदन निरस्त कर दिए जाए।
अहिरवार के द्वारा आज प्राधिकरण की संपदा शाखा का दौरा किया गया । इस दौरे के दौरान उन्होंने संपदा शाखा के अधिकारियों - कर्मचारियों से नागरिकों के द्वारा अपनी संपत्ति को फ्री होल्ड करने के लिए दिए जाने वाले आवेदन की प्रगति की स्थिति की जानकारी ली। पिछले कुछ समय से अहिरवार के द्वारा लगातार प्राधिकरण के अधिकारियों को फ्री होल्ड के लंबित प्रकरण निपटाने के लिए निर्देशित किया जा रहा था।
इस निर्देश का परिणाम यह हुआ कि प्राधिकरण के द्वारा जितने आवेदन आए थे, उसमें से अधिकांश में संपत्ति को फ्री होल्ड करने के लिए चालान जारी कर दिया गया है। अब स्थिति यह हो गई है कि संपत्ति धारक के द्वारा चालान मिलने के बाद चालान की राशि को जमा नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति की जानकारी आज संपदा शाखा के अधिकारियों से चर्चा के दौरान अहिरवार को मिली। इस पर अहिरवार के द्वारा निर्देश दिया गया की 15 दिन के अंदर यदि आवेदक के द्वारा फ्री होल्ड के चालान की राशि जमा नहीं की जाती है तो ऐसे आवेदन निरस्त कर दिए जाएं।
554 प्रकरण है लंबित
अहिरवार ने बताया कि एक जून तक प्राधिकरण में फ्री होल्ड के 5234 प्रकरण लंबित थे । इसमें से अब तक प्राधिकरण के द्वारा 4680 प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। इस समय 554 प्रकरण लंबित हैं । इसमें से भी अधिकांश प्रकरण में प्राधिकरण के द्वारा चालान जारी किया जा चुका है। आवेदक के द्वारा चालान की राशि जमा किए जाने के साथ ही उनका आवेदन मुकाम की ओर बढ़ जाएगा।