इंदौर

पालीवाल समाज के चुनाव संबंधित याचिका पर आया उच्च न्यायालय का फैसला

Paliwalwani
पालीवाल समाज के चुनाव संबंधित याचिका पर आया उच्च न्यायालय का फैसला
पालीवाल समाज के चुनाव संबंधित याचिका पर आया उच्च न्यायालय का फैसला

इंदौर : श्री पालीवाल ब्राह्मण समाज 44 श्रेणी, इंदौर, मध्य प्रदेश के दिनांक 31 जुलाई 2022 को संपन्न हुए चुनाव में हुई धांधली के विरुद्ध चार प्रत्याशी न्यायालय की शरण में गए थे. सब रजिस्ट्रार के द्वारा याचिका निरस्त करते हुए चारो प्रत्याशियों की समस्या चुनाव में हुई धाँधली का निराकरण करने हेतु समाज के अध्यक्ष सचिव को निर्देशित किया गया था.

जिसके विरुद्ध चारो प्रत्याशियों के द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी.जिसमे दिनांक 27 अक्टूबर 2022 को एकल पीठ के द्वारा सुनवाई करते हुए याचिकाकर्तागण को रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत करने एवं रजिस्ट्रार को विधिवत सभी तथ्यों की जांच करते हुए सुनवाई करने एवं शीघ्र फैसला करने के निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर फैसला दिया गया.

इसके पहले की याचिका का फैसला आता कुछ तथाकथित द्वारा ये अफवाह भी फैलाई गई थी कि याचिका निरस्त हो गई. अब जहाँ एक ओर फैसला आ गया है और याचिकाकर्तागण जिन आधारों को लेकर याचिका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं. उसमें दिनांक 31 जुलाई 2022 को संपन्न हुए चुनाव निरस्त होने की दिशा में भी जाते दिखाई दे रहे हैं.

इस संबंध में जब याचिकाकर्ता प्रत्याशियों ओर उनके अधिवक्ता से संपर्क किया गया, तो उनके द्वारा सिर्फ यह कहा गया कि भगवान चारभुजा नाथ के मंदिर में चुनाव में हुई धांधली की सच्चाई, समाज के सामने लाना ही हमारा उद्देश्य हैं. बाकी जो प्रभु श्री चारभुजानाथ की मर्जी. 

उच्च न्यायालय में दायर याचिका के संबंध में फैसला आना और फिर याचिकाकर्तागण को रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत करने एवं रजिस्ट्रार को विधिवत सभी तथ्यों की जांच करते हुए सुनवाई करने एवं शीघ्र फैसला करने के निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर फैसला दिया गया. 

 

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