इंदौर

नेशनल लोक अदालत कल : आम जनता को मिलेगी राहत

Anil bagora, Ayush paliwal
नेशनल लोक अदालत कल : आम जनता को मिलेगी राहत
नेशनल लोक अदालत कल : आम जनता को मिलेगी राहत

इंदौर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार इंदौर जिले में जिला मुख्यालय एवं सिविल न्यायालय डॉ. अम्बेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर एवं हातोद में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में कल दिनांक 11 दिसंबर 2021 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. जिला प्राधिकरण के सचिव श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने पालीवाल वाणी को बताया कि कल दिनांक 11 दिसंबर 2021 शनिवार को जिला न्यायालय, इंदौर में आयोजित हो रही नेशनल लोक अदालत में राजीनामा करने के इच्छुक पक्षकारगण जिनके मध्य राजीनामा हो गया है. वह लोक अदालत खण्डपीठ के समक्ष अपने पहचान-पत्र सहित उपस्थित होकर प्रकरण सुलह-समझौते के माध्यम से मामले का निराकरण करा सकते हैं. अतः समस्त पक्षकारों से अपील की जाती हैं कि वे अपने प्रकरण अधिक से अधिक संख्या में निपटाकर लोक अदालत योजना का लाभ उठाये.

 प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव श्री बी. के. द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा. लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है. उच्च न्यायालय में न्यायाधिपतिगण की 6 खण्डपीठ के माध्यम से लगभग 1200 लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु रखा गया है.

 समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओ.एस.डी. रजिस्ट्रार, ज्वाईट रजिस्ट्रार (एम.), संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण करायें.

Anil bagora, Ayush paliwal

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