इंदौर

National Lok Adalat : इंदौर में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

sunil paliwal-Anil paliwal
National Lok Adalat : इंदौर में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
National Lok Adalat : इंदौर में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

इंदौर :

indore news-राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी दिनांक 13 मई 2023 शनिवार को आयोजित की जा रही हैं. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार यह आयोजन समस्त न्यायालयों में होगा.

मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक के निर्देशन में उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में भी यह आयोजन होगा. समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागणों से अपील की गई है कि वे उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओएसडी/रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार (एम), ज्वाइंट रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर अपने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखने के लिए आवेदन दे सकते हैं.

नगर पालिक निगम इंदौर में 13 मई 2023 को लोक अदालत को लेकर तैयारियां 

इसी प्रकार नगर पालिक निगम इंदौर में आगामी दिनांक 13 मई 2023 शनिवार को भी लोक अदालत को लेकर तैयारियां चल रही हैं, बड़े बकायादारों को नोटिस तामिल कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत अपना समस्त कर जमा कराकर अधिभार से छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए 19 जोनल कार्यालय और मुख्यालय में आने वाले सम्पतिकर दाताओं के लिए विशेष सुविधा का ध्यान भी रखा जाएगा. 

लोक अदालत में हजारों प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास : बिजली प्रकरणों की मूल राशि पर 30 प्रश तक छूट मिलेगी

नेशनल लोक अदालत 13 मई को आयोजित होगी। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों (न्यायालयों) पर लोक अदालत में हजारों प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर 30 फीसदी तक छूट दी जाएगी, ब्याज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। छूट 50 हजार तक के सिविल दायित्व के प्रकरणों पर ही प्रदान की जाएगी।

कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी जारी है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्न दाब श्रेणी के पात्र घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी।

प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रश एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रश एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रश छूट दी जाएगी। निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट, आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन है तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए।

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