इंदौर

अवयस्क बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, बालिका को अगवा करने वाली महिलाओं को 5-5 वर्ष की सजा

Paliwalwani
अवयस्क बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, बालिका को अगवा करने वाली महिलाओं को 5-5 वर्ष की सजा
अवयस्क बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, बालिका को अगवा करने वाली महिलाओं को 5-5 वर्ष की सजा

इंदौर : अवयस्क बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय- श्रीमती नीलम शुक्ला 13वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना एरोड्रम जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 95/2018 , में निर्णय पारित करते हुए आरोपी कुंदन उम्र 25 वर्ष निवासी – इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 3(2)(v) SC/ST Act में आजीवन कारावास व धारा 376(3), 376(2)(एन) भादवि में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 3(2)(va) SC/ST Act एवं 366 भादवि में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 18000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई एवं सहायक के तौर पर एडीपीओ पदमा जैन रही।

बालिका को अगवा करने वाली महिलाओं को 5-5 वर्ष की सजा

एक अन्य मामले में अवयस्क बालिका को बेचने हेतु अपहरण करने वाली महिलाओं को अदालत ने 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 28/03/2022 को न्यायालय- श्रीमती नीलम शुक्ला 13वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर के न्या्यालय ने थाना परदेशीपुरा जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 327/2015 , में निर्णय पारित करते हुए आरोपिया कमलाबाई उम्र 50 वर्ष एवं पूजाबाई उम्र 30 वर्ष निवासी – इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 366 भा.दं.वि. में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड, से दण्डित किया। । अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अतिरिक्त0 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास से भुगताए जाने का आदेश भी दिया गया है । प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई।

 

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