इंदौर

इंदौर के डमी कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका भी हाई कोर्ट से खारिज

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इंदौर के डमी कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका भी हाई कोर्ट से खारिज
इंदौर के डमी कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका भी हाई कोर्ट से खारिज

इंदौर. लोकसभा सीट इंदौर से अब कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं होगा. कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नाम वापस लेने और भाजपा में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस ने एक अंतिम कोशिश कानूनी रूप से भी कर ली.

डमी प्रत्याशी मोती सिंह पटेल जिनका नामांकन पहले ही खारिज हो चुका था, उन्होंने याचिका लगाई कि चूंकि अधिकृत प्रत्याशी ने नाम वापस से लिया है, इसलिए डमी प्रत्याशी होने के नाते उन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया जाए. 

हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि आपने सिर्फ एक प्रस्तावक के हस्ताक्षर करवाये थे. यदि 10 प्रस्तावक के हस्ताक्षर नियमानुसार होते तो आपको यह मौका मिलता. इसलिए याचिका खारिज की जाती है.

कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापसी के बाद से डमी कैंडिडेट मोती पटेल ने हाईकोर्ट का रुख किया था. अपनी याचिका में मोती पटेल ने कहा था कि नियमानुसार कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन यदि निरस्त हो जाता है या वे नाम वापस ले लेते हैं तो डमी प्रत्याशी ही अधिकृत प्रत्याशी माना जाता है. बम ने नामांकन वापस लिया है तो उन्हें कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार है. हालांकि कोर्ट ने उनके इस तर्क को नहीं माना और याचिका खारिज कर दी. 

  1. अपनी याचिका में मोती पटेल ने कहा था कि नियमानुसार कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन यदि निरस्त हो जाता है या वे नाम वापस ले लेते हैं तो डमी प्रत्याशी ही अधिकृत प्रत्याशी माना जाता है.

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