📅 Sunday, 20 September 2026 | 05:27 PM IST
लाइव सेंसेक्स: 74,294.96 ▼ -41.54 (-0.06%) निफ्टी 50: 23,346.40 ▲ +75.80 (+0.33%) 🪙 सोना 24K (10g): ₹157,010 🥈 चांदी (1kg): ₹251,400 ☀️ उज्जैन: 27°C (साफ आसमान)
इंदौर

इंदौर : कलेक्टर के आदेश पर तीन मदिरा दुकानें सील

📅 30 June 2022, 02:30 AM ✍️ Anil Bagora ⏱️ 2 मिनट में पढ़ें
शेयर करें:
WhatsApp Facebook Twitter Telegram Instagram
इंदौर : कलेक्टर के आदेश पर तीन मदिरा दुकानें सील
इंदौर : कलेक्टर के आदेश पर तीन मदिरा दुकानें सील

इंदौर : (Anil Bagora...) कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश अनुसार आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न कंपोजिट मदिरा दुकानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के परिपेक्ष्य में विगत दिनों कंपोजिट मदिरा दुकान देवगुराडिया बायपास, देवगुराडिया और सनावदिया में निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितता पाई गई। उक्त अनियमितताओं पर अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा मदिरा दुकानों की अनुज्ञप्तियों को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित कर दिया गया है।

 अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश के पालन में मेघा इंटरप्राइजेज द्वारा संचालित उक्त तीनों मदिरा दुकानों को निलंबन अवधि के लिए आबकारी विभाग के विभिन्न दलों द्वारा सील किया गया है।

📲

पालीवाल वाणी WhatsApp चैनल से जुड़ें

ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ और समाज के सभी समाचार सबसे पहले अपने फोन पर पाएं।

चैनल से जुड़ें →

संबंधित खबरें

सभी देखें →
WhatsApp हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें