इंदौर

इंदौर में 36 दर्दनाक मौत का मामला उच्च न्यायालय पहुंचा

sunil paliwal-Anil paliwal
इंदौर में 36 दर्दनाक मौत का मामला उच्च न्यायालय पहुंचा
इंदौर में 36 दर्दनाक मौत का मामला उच्च न्यायालय पहुंचा

इंदौर :

घटना की पारदर्शी जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराने तथा दोषियों कर कठोर कारवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने उच्च न्यायलय में प्रस्तुत की जनहित याचिका. बेलेश्वर महादेव झुलेलाल मंदिर स्नेह नगर इंदौर की बावड़ी पर अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण का मामला. मध्यप्रदेश शासन, इंदौर कलेक्टर, नगर निगम, मंदिर ट्रस्ट तथा जांच अधिकारी के विरुद्ध याचिका दायर की गई.

आज 3 अप्रैल 2023 विगत दिनों 30 मार्च 2023 रामनवमी को इंदौर के स्नेह नगर के बेलेश्वर महादेव झुलेलाल मंदिर की बावड़ी की छत धसने से पूजा-पाठ कर रहे. 36 भक्तो की बावड़ी में गिरने से मौत हो जाने तथा 20 के लगभग नागरिको के घायल हो जाने से संपूर्ण शहर में शोक व्याप्त है. वही शासन द्वारा मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश तथा ट्रस्ट के पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है. घटना का संज्ञान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लेने पर मुख्यमंत्री ने तुरंत ही घटना स्थल पर आकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे. 

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ भी विगत दिनों घायलों से मिले थे तथा न्यायालीन कारवाई की चेतावनी दी थी. मजिस्ट्रियल जांच के चलते नगर निगम द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 2023 को अवैध निर्माण तोड़ने की कारवाई की गई. वही दूसरी और कांग्रेस ने इंदौर शहर के कुआं/बावडियो सहित कुल 609 जलाशयों पर से अवैध निर्माण हटाने, घटना की मजिस्ट्रियल जांच के स्थान पर उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जुडिशियल जांच कराने तथा दोषियों पर कारवाई की मांग को लेकर आज उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है. संभवत : आगामी दो से तीन दिनों में सुनवाई हो सकती है.

यचिकाकर्ता श्री दिलीप कौशल पूर्व पार्षद ने पालीवाल वाणी को बताया कि याचिका में इंदौर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगते हुवे न्यायलय के समक्ष नगर निगम के पूर्व किये सर्वे में शहर सीमा में कुवां एवं बावडियो सहित 609 जलाशय पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण संबंधित दस्तावेजो के साथ-साथ संपूर्ण शहर में हजारो नोटिस देने के बाद कारवाई नहीं करने के तथ्य भी न्यायलय को प्रस्तुत कर नागरिको की संविधान अनुसार अधिकारों को सुरक्षित करने के साथ-साथ नगर निगम के दोषी अफसरों की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के कराने और विधक कार्यवाई करने की मांग की है.

श्री दिलीप कौशल ने पालीवाल वाणी को बताया की विगत दिनों हुई दर्दनाक घटना के बाद सामने आये तथ्यों से नगर निगम एवं प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है. 

सरकार एक तरह स्मार्ट सिटी की नाम पर करोडो रूपये के विकास कार्यो का दावा कर रही है. जब की वास्तविक में स्मार्ट सिटी और 6 बार के नम्बर 01 शहर इंदौर में सुरक्षा, पार्किंग और आपदा से निपटने की लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं है, नगर निगम के भवन अधिकारी आम-जन की समस्याओ को नजर अंदाज कर आला अफसरों और नेताओ की चाटुकारिता में लगे रहते है. जिसका परिणाम सबके सामने है, स्नेह नगर के रहवासियों द्वारा कई बार उक्त अवैध निर्माण की शिकायते नगर निगम आयुक्त को की थी परन्तु व्यापक जनहित की कारवाई क्यों नहीं की गई?, अधिकारी अपने विधिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर केवल टालमटोल करते है. यहाँ तक की ब्ड हेल्प लाइन पर भी असत्य जवाब देकर उच्च अधिकारियो के निर्देशों का सरेआम उल्लंघन करते है. आमजन की समस्याओ तथा इंदौर में हुई दर्द्नाक घटना को लेकर उच्च न्यायलय में अभिभाषक श्री मनोहर दलाल के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है. नैतिकता के नाते जवाबदार नेताओ को पद से तुरंत त्याग-पत्र दे देना चाहिये.

संपर्क : दिलीप कौशल 9826077997 

एडवोकेट : डॉ. मनोहर दलाल 9842057927

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