इंदौर

दहेज प्रताड़ना के अपराध में पति के साथ साथ सास ससुर को भी 10 साल की सख्त सजा

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दहेज प्रताड़ना के अपराध में पति के साथ साथ सास ससुर को भी 10 साल की सख्त सजा
दहेज प्रताड़ना के अपराध में पति के साथ साथ सास ससुर को भी 10 साल की सख्त सजा

इंदौर. अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता इंदौर जिला न्यायालय संजय शुक्ला (M.9826074303) ने पालीवाल वाणी को जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम कुमार डाबी के द्वारा दहेज के कारण स्व. श्रीमती शीतल को दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर आरोपीगण को दस साल कैद की सजा धारा 304 बी में सुनाई. जिसमे महिला ने अपनी शादी के 7 महीने के अंदर ही फांसी लगा ली थी जिसमे मुख्य कारण कोर्ट ने मृतिका के माता पिता से के लाख व 2 लाख रुपए की राशि उसके नाना से दहेज स्वरूप मांगें और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया. राज्य शासन की और से शासकीय अधिवक्ता संजय शुक्ला ने माननीय न्यायाधीश श्री उत्तम कुमार डाबी के समक्ष पुलिस रिपोर्ट और सुसाइड नोट के कथन को स्पष्ट करते हुए उसमे लिखे गए मृतिका के वाक्य काश की आप मुझे समझ पाते को हाईलाइट किया. जिससे की कोर्ट के इस प्रश्न के उत्तर करने पर आरोपीगण कुछ जवाब भी नही दे पाए. जिससे की यह सिद्ध हो गया की मृतिका को अत्यधिक मानसिक पीड़ा दी गई है. जिसे दहेज का कारण मानते हुए मानसिक प्रताड़ना सिद्ध हुआ. माननीय न्यायाधीश ने कहा की समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हुए दहेज जैसी कुरीतियों के खिलाफ सक्त दंड देना अत्यधिक आवश्यक हैं. इसमें दहेज परतंदन में पति के साथ सास को भी 10 साल बराबर का दंड बिना किसी भेदभाव के दिया है.

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