इंदौर

अहिल्या उत्सव के दिन जिला व सत्र न्यायालय इंदौर में आधे-दिन का स्थानीय अवकाश घोषित

sunil paliwal-Anil paliwal
अहिल्या उत्सव के दिन जिला व सत्र न्यायालय इंदौर में आधे-दिन का स्थानीय अवकाश घोषित
अहिल्या उत्सव के दिन जिला व सत्र न्यायालय इंदौर में आधे-दिन का स्थानीय अवकाश घोषित
  • इंदौर :

अभिभाषक संघ, इंदौर के अध्यक्ष श्री गोपाल कचोलिया ने पालीवाल वाणी को बताया कि जिला व सत्र न्यायालय, इंदौर के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने अहिल्या उत्सव के उपलक्ष्य में आधे-दिन (अर्द्ध दिवस) का स्थानीय अवकाश घोषित किया है. जिला व सत्र न्यायालय, इंदौर और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 13 सितंबर 2023 अहिल्या-उत्सव के दिन आधे दिन का अवकाश रहेगा.

श्री गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने आगे बताया कि अहिल्या उत्सव के दिन जिला व सत्र न्यायालय इंदौर और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय का कामकाज का समय प्रात : 10 : 00 बजे से 1 : 30 तक रहेगा.

गौरतलब है कि अहिल्या-उत्सव का अर्द्ध दिवस का स्थानीय अवकाश केवल जिला व सत्र न्यायालय इंदौर और उसके अधीनस्थ न्यायालयों हेतु रहेगा. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में अहिल्या उत्सव का अर्द्ध दिवस का स्थानीय अवकाश नहीं रहेगा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में रोजाना की तरह पूरे दिन काम काज होगा.

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