इंदौर

COVID 19 के चलते सिविल सेवा परीक्षा में एक प्रयास की छूट की याचिका, SC ने याचिका की प्रति UPSC और DoPT को देने के कहा

Paliwalwani
COVID 19 के चलते सिविल सेवा परीक्षा में एक प्रयास की छूट की याचिका, SC ने याचिका की प्रति UPSC और DoPT को देने के कहा
COVID 19 के चलते सिविल सेवा परीक्षा में एक प्रयास की छूट की याचिका, SC ने याचिका की प्रति UPSC और DoPT को देने के कहा

दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2021 में सिविल सेवा सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास के लिए की 24 यूपीएससी उम्मीदवारों की ओर से दाखिल याचिका की प्रति को यूपीएससी और डीओपीटी को देने का निर्देश दिया। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने उक्त याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन कहा कि वे सोमवार को याचिकाओं की एक प्रति की प्रतिवादियों को दिए जाने के बाद सुनवाई करेंगे।

याचिका में कहा गया है कि एक अतिरिक्त प्रयास उचित है क्योंकि उनकी तैयारी COVID 19 के स्थिति के कारण गंभीर रूप से बाधित हो गई है और वे अगले साल आयु पर रोक के कारण बाहर हो जाएंगे। इस संदर्भ में, याचिका में केंद्र के 9 सितंबर, 2020 के निर्णय को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ताओं की ओर से सेवा परीक्षा 2021 के लिए एक बार की आयु और सिविल में छूट का प्रयास करने के लिए अभ्यावेदन दिया गया था पर उस पर ठीक से विचार नहीं किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक यूपीएससी परीक्षा - 2021 की तारीखों को अधिसूचित किया जाएगा, सभी याचिकाकर्ताओं ने यूपीएससी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु को पार कर लिया होगा। यह माना गया है कि 1 जुलाई, 2020 के नोटिस में, CSE-2020 में तैयारी के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा सामना की गई समस्याओं को विधिवत मान्यता दी गई है और CSE-2020 में उपस्थित होने वाले छात्रों के लिए उम्मीदवारों को उनके प्रयासों को खत्म होने से रोकने के लिए ' ऑप्ट आउट" का विकल्प प्रदान किया गया था।

याचिका में कहा गया, "हालांकि, ऐसा करते समय, यूपीएससी याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों की स्थिति पर विचार करने में विफल रहा, जो तब तक / ऑप्ट-आउट नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें समय की छूट प्रदान नहीं की जाती है।" यह तर्क दिया गया है कि इस स्तर पर आयु-छूट के अनुरोध पर विचार करना और उसे अनुदान देना आवश्यक है क्योंकि छूट देने के आधार पर, याचिकाकर्ता 2020 की सिविल सेवा परीक्षा में अपना अवसर प्रदान करने की स्थिति में होंगे।

 

इस पृष्ठभूमि में, यह माना गया है कि याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर कोई स्पष्ट निर्णय लेने के लिए उत्तरदाताओं की विफलता के चलते याचिकाकर्ता यह तय करने में असमर्थ हैं कि वे सिविल सेवा 2021 की परीक्षा में उचित तैयारी के साथ आने के लिए 2020 की सिविल सेवा परीक्षा को छोड़ सकते हैं या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने कहा, "उत्तरदाताओं ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से काम किया है।" सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभिक चरण पिछले रविवार 4 अक्टूबर, 2020 को आयोजित किया गया था। याचिका 30.09.2020 को दायर की गई थी लेकिन पहले सूचीबद्ध नहीं हो सकी। याचिका अधिवक्ता अतुल अग्रवाल ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से इसकी दलीलें वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस नरसिम्हा और वकील रोहित शर्मा रखेंगे।

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